Jewellery without Hallmark : 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों पर होगा छह अंकों का हॉलमार्क यूनिक आईडी, नहीं हो पाएगा ग्राहकाें के साथ धोखा
Big change regarding gold from April 1

Jewellery without Hallmark :Betul: केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के नियमों में बदलाव किया है। कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 अंक का HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सूक्ष्म बिक्री इकाइयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 मार्च 2023 को आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।
31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी (Jewellery without Hallmark) मान्य नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers Affairs Ministry) ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के बिना कोई भी ज्वैलर सोने के गहने नहीं बेच पाएगा।उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग की कंफ्यूजन को लेकर लिया गया है। नये नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना अब सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब चार डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। गौरतलब है कि देश में फेक ज्वैलरी की ब्रिकी को रोकने के लिए सरकार ने डेढ़ साल पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए थे।
आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या होता है HUID?
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वलैरी की शुद्धता की पहचान होती है। यह एक 6 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसके जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वैलरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। इस कोड के जरिए धोखधड़ी के मामलों में बहुत कमी आती है. यह नंबर हर ज्वैलरी पर लगाया जाता है। ऐसे में अब दुकानदार 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे, वहीं ग्राहक पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के भी बेच पाएंगे। बता दें कि देशभर में कुल 1338 हॉलमार्किंग सेंटर है?। बता दें कि देश के 85 फीसदी हिस्से में यह सेंटर मौजूद है और बाकी हिस्सों में और सेंटर्स बनाए जा रहे हैं।
हॉलमार्क सोना है या नहीं, इसकी जांच भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS करती है। यह संस्था सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी की जांच करती है। अगर शुद्ध है तो इसे एक टैग दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हॉलमार्क कहा जाता है। सोने की हॉलमार्किंग से उसकी पहचान करना काफी आसान होगा। आधार कार्ड पर जैसे 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इस नंबर से यह पता करना संभव होगा कि सोना कितने कैरेट का है। देश में सोने पर ट्रेड मार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। हॉलमार्क कोड जारी होने के बाद कोई ज्वेलरी कितनी असली है या नकली, इसकी पहचान करने के लिए आपको देखना होगा कि ज्वैलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेडमार्क यानी लोगो है या नही। सोने पर यदि 22K916 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 22 कैरेट सोना है और यह 91.6 प्रतिशत शुद्ध है। दरअसल जून 2021 में भारत सरकार ने नकली सोने की बिक्री और आभूषणों की चोरी को रोकने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था।
नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। इस नए नियम के लागू करने से पहले सोना व्यापारियों को चार अंकों वाले सामान का स्टॉक खाली करने के लिए एक साल नौ महीने का समय दिया गया था। अब वह समय सीमा खत्म हो रही है। नया हॉलमार्क नंबर सभी सोने, सोने से बने ज्वेलरी, बिस्किट और सिक्कों के लिए जारी होंगे। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों के पास पुरानी योजनाओं वाले हॉलमार्क आभूषण मान्य होंगे और लोग अपनी पुराने ज्वेलरी को सुनार के पास बेच सकते हैं। आम लोग बिना हॉलमार्क वाले अपने पुराने सोने के गहने या सिक्के को किसी भी ज्वैलर्स के पास बेच सकते हैं। जब वो ज्वैलर्स इस सोने का नया आभूषण बनाकर कहीं बेचेगा तो उसे हॉलमार्क लगवाना होगा। नए नियम को तोड़ने वाले ज्वैलर्स को ज्वेलरी की कीमत से पांच गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा एक साल की कैद हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। अब अगर आप गोल्ड या फिर इससे जुड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये नियम जरूर जान लें वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।