पेसा नियम: बैतूल जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ पेसा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप

गोंगपा,जयस ने निकाली आक्रोश रैली, कलेक्टर को सौंपा लंबित मांगों का ज्ञापन

Betul News : बैतूल। बैतूल विकासखंड में पेसा नियम लागू नहीं होने के विरोध में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा जयस के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। समाजिक संगठनों के द्वारा दोपहर -3 बजे शहीद भवन से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी,जयस के बैनर तले विशाल रैली कलेक्ट्रेट पहुंची जहां अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत सरियाम ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैतूल द्वारा जनपद पंचायत बैतूल में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैतूल विकास खंड ब्रिटिश शासन पूर्व से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजातिय बाहुल्यता के कारण ब्रिटिश शासन के दौरान बैतूल जिले को शेड्यूल डिस्ट्रिक एक्ट 1874 में शामिल किया गया। जनजातिय बाहुल्यता के कारण भारतीय शासन अधिनियम 1935 सेक्सन 91.92 में अधिनियमित था, जिसके कारण बैतूल तहसील तथा भैसदेही तहसील से जुड़ी जनजातिय क्षेत्रों पर ब्रिटिश कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका का सामान्य तौर पर प्रभावित नहीं थे। रुढिगत विधियो के कारण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सेक्शन-7 (ए.बी.सी.) के तहत जनजातिय क्षेत्रो तथा उनसे जुडी रुढिगत कार्यपालिका,विधायिका तथा न्याय पालिकाओं को संधि करार भारतीय संविधान में यथावत शामिल कर सरंक्षण प्रदान किया गया।

अधिसूचना में यह है उल्लेख —

मध्यप्रदेश राज्य गठन के उपरात मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 मार्च 1977 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-5-3-76-384-7 ना-1 दिनांक 21 फरवरी 1977 द्वारा राज्य सरकार दिनांक 26 जनवरी 1977 को विनिर्दिष्ट तारिक के रूप में नियत किया है तथा ऐसे क्षेत्रो को जिनमें आदिम जनजातिया प्रमुख रूप से निवास करती है। आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित किये है। विकासखंड बैतूल जिला बैतूल अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लेखित है। शिकायत आवेदन उल्लेख किया गया है विकासखंड बैतूल भौगोलिक रूप से जनजाति बाहुल्य होने के कारण से पेसा नियम 1996 पेसा जिले तथा जनपद पंचायत सूचि में उल्लेखित है। मध्यप्रदेश में दिनांक 15 नवम्बर 2022 से मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) लागू करने के पूर्व पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष दिसम्बर 2022 में राष्ट्रिय ग्राम स्वराज अभियान (आर. जी.एस.ए) अन्तर्गत पेसा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबेलाईर्जस का चयन पेसा प्रभावित जनपद पंचायत बैतूल में किया जाना था। संचालनालय आदेश उपरान्त जनपद पंचायत बैतूल की 77 पंचायतो में मोबेलाईर्जस का चयन नहीं किया गया।

आठनेर, भैसदेही, भीमपुर, चिचोली, शाहपुर तथा घोडाडोगरी की पंचायतो में भी नहीं हो रहा पेसा नियमों का पालन:

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रलाय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक एफ-1/16512 भोपाल दिनांक 18/11/2022 पत्र के माध्यम से कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल को मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) संबंध जनपद पंचायत बैतूल, आठनेर, भैसदेही, भीमपुर चिचोली, शाहपुर तथा घोड़ाडोगरी में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर प्रपत्र की एक प्रति पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य था
कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) बैतूल आदेश क्रमांक / 26/ पंचा. प्रको./2011/7633 बैतूल दिनाँक 19/11/2022 के आदेश पत्र में बैतूल जिले की जनपद पंचायत आठनेर भैसदेही, भीमपुर, चिचोली, शाहपुर तथा घोडाडोगरी की पंचायतो में पेसा नियम 2022 का पालन किया गया। परन्तु पेसा नियम से जुड़े 89 विकासखंडो में शामिल जनपद पंचायत बैतूल में पेसा नियम 2022 का पालन नही किया गया। पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश पत्र क्रमांक 2941 / पं.रा. / स्था/ लोक सूचना / 2023 भोपाल दिनांक 10/02/2023 विषय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन में दो पृष्टीय जानकारी निःशुल्क प्रदाय की गई है जिसमे उल्लेखित है कि जनपद पंचायत बैतूल पेसा एक्ट प्रभावित जनपद है । 77 पंचायतो में बैतूल पेसा नियम 2022 का पालन किया जाना था।

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