Court Decision: बालिका को अगवा कर बहन के घर दुष्कर्म का शिकार बनाया, हुई 20 वर्ष की कैद
Court Decision: Girl kidnapped and raped at sister's house, imprisoned for 20 years
Court Decision Betul: बैतूूल। 14 साल की बालिका को मेला घुमाने का झांसा देेकर अगवा करने वाले आरोपी ने उसे अपनी बहन के घर ले जाकर दुष्कर्म का शिकार बना डाला। परिजनों ने बालिका की गुमशुदगी चिचाेली थाने में दर्ज कराई और उसके बाद उसे तलाश किया। बालिका के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने आराेपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) बैतूल ने किशोरी काे अगवा कर दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले कन्छेदीलाल पिता सुखराम बंशकार (21) निवासी बनहेटा, थाना शाहगंज, जिला-सीहोर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। धारा 366 के अपराध का भी दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड और धारा 363 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय के सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि 27 फरवरी 2019 को पीड़िता के पिता ने थाना चिचोली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 फरवरी 2019 की सुबह वह गेहूं काटने के लिए खेत पर गया था। घर पर उसकी पुत्री पीड़िता और उसकी पत्नी थी। शाम को घर आया तो पत्नी ने बताया कि उसकी बेटी दोपहर 12 बजे उसकी सहेली के साथ काम पर जाने का बोलकर घर से गई थी। जो अभी तक घर वापस नहीं आई है। रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान 11 मार्च को पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी कंछेदीलाल ने उसे मेला घुमाने के बहाने होशंगाबाद बुलाया था। वह उसकी बड़ी मम्मी की लड़की के साथ मेला देखने होशगाबाद गई थी। आरोपी उसे मेला से ग्राम बनहेटा लेकर गया था। जहां उसने उसके घर में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे इटारसी में भी उसकी दीदी के घर पर ले गया और वहां भी दुष्कर्म का शिकार बनाया था।