challan: जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल ने 21 के खिलाफ की चालानी कार्रवाई
तम्बाकू से होने वाले घातक प्रभावों एवं प्रमुख बीमारियों से किया अवगत
बैतूल। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुधवार 8 फरवरी को अस्पताल परिसर बैतूल में कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौद्ध के निर्देशन में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (इन्फोर्समेंट स्कवाड) द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करने पर 21 व्यक्तियों पर कुल 1800 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं जिला मीडिया अधिकारी श्रुति गौर तोमर, सहायक नोडल अधिकारी एवं दंत चिकित्सक डॉ. तुशांशु सोनी, उप मीडिया अधिकारी श्री महेश राम गुबरेले सहित अन्य सम्मिलित रहे।
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कार्रवाई के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 के अंतर्गत आमजन को समझाइश दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6 की जानकारी देते हुये बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है। किसी भी सामान बेचने वाली दुकान पर तम्बाकू पदार्थो का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। तम्बाकू पदार्थों की वेंडिंग मशीनों द्वारा ब्रिकी प्रतिबंधित है।
विद्यालय से 300 फीट (100 गज) की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित है। तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पाद जैसे गुटका, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नस मंजन आदि के सेवन से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जानकारी भी प्रदाय की गई। तम्बाकू से होने वाले घातक प्रभावों एवं प्रमुख बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया, नशामुक्ति अभियान संबंधी महत्वपूर्ण संदेश दिये गए एवं तम्बाकू पदार्थ सेवन निषेध सम्बन्धी शपथ भी दिलायी गई।