Betul News : गौवंश तस्करी के मामले में दस लोगों पर किया मामला दर्ज, सभी फरार आरोपियों की तलाश जारी

10 गोवंश तस्करों पर मामला दर्ज, रैकेट को पकड़ने की चुनौती, बैतूलबाजार में बना लिया गया था गोवंश तस्करों ने अपना अड्डा, थाना पुलिस की भूमिका संदिग्ध

Today Betul News : बैतूल। जिला मुख्यालय से मात्र छह किमी की दूरी पर गोवंश तस्करों का अड्डा लंबे समय से संचालित किया जा रहा था लेकिन आज तक बैतूलबाजार थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो उन्होंने थाना पुलिस पर भरोसा न करते हुए कोतवाली और गंज थाना की टीम को कार्रवाई करने के लिए भेज दिया। बस फिर क्या था। एक नहीं बल्कि 80 गोवंश कत्लखाने जाने से बचा लिए गए।पुलिस को मौके पर तो एक भी तस्कर नहीं मिला लेकिन 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब मौके से कोई पकड़ा नहीं गया तो आखिर पुलिस को कैसे 10 आरोपियों के नाम मिल गए और उन्हें तस्कर मानकर मामला दर्ज कर लिया गया।

पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोग अब यह भी सवाल उठा रहे हैं कि तस्करी के रैकेट को पकड़ने के लिए क्या पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे या फिर जिन 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उन्हें ही पूरे कांड का आरोपी बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि पुलिस एक कदम और आगे बढ़कर पूरी कड़ियों को जोड़ लेगी तो शायद जिले से होने वाली गोवंश की तस्करी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी।

लंबे समय से चल रहा था अवैध धंधा:

बैतूलबाजार में सापना नदी के किनारे मरही माता मंदिर के पास सापना जलाशय की नहर की भूमि पर कत्लखाने भेजे जाने वाले मवेशियों को एकत्र करने का अवैध काम कई महीनों से खुलेआम चल रहा था। सदर के पशु बाजार से गोवंश को खरीदने के बाद बडोरा से बैतूलबाजार तक खुलेआम पैदल पहुंचाया जाता था। इस रास्ते पर बैतूलबाजार थाना का पुलिस सहायता केंद्र है और रास्ते से कई बार पुलिसकर्मी और अधिकारी भी गुजरते हैं। किसी ने भी आज तक गोवंश तस्करी को रोकने का प्रयास तक क्यों नहीं किया यह सवाल भी आम जनता के मन में उठ रहा है।

इन लोगों पर मामला दर्ज किया:

बैतूलबाजार पुलिस के द्वारा गोवंश की तस्करी करने वालों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जिन लोगाें पर मामला दर्ज किया गया है उनमें कपिल राठौर, मोटू झारखड़े, सल्लू राठौर, भैयालाल राठौर, संदीप राठौर, गोलू पवार, मनोज राठौर, सोनू राठौर, पंकज राठौर, रमेश पवार शामिल हैं। पुलिस ने धारा 4,6,7,9 मप्र कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम और 5,7,9 गौवंश वध क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद फरार आरोपितों की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है।

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