Action : प्रसव के बाद नवजात शिशु की मृत्यु, नर्सिंग आफिसर सस्पेंड
Newborn death after delivery, nursing officer suspended
Nursing Officer Suspended: बैतूल। प्रसव पश्चात् नवजात शिशु की मृत्यु के प्रकरण में दोषी पाए जाने पर जिला चिकित्सालय बैतूल में पदस्थ नर्सिंग आफिसर रेखा अतुलकर को निलंबित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश कुमार बौद्ध से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बैतूल में 19 फरवरी को भर्ती गर्भवती महिला उषा मालवी पत्नी नितेश मालवी उम्र 32 वर्ष निवासी रामनगर बैतूल के प्रसव पश्चात् नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। उपचार में लापरवाही की शिकायत पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बैतूल ने जांच दल गठित किया।
जांच दल के द्वारा की गई जांच में पाया गया कि 19 फरवरी को रात्रि में ड्यूटीरत नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय रेखा अतुलकर द्वारा पूर्व निर्धारित चिकित्सा प्रसव प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने संबंधी लापरवाही बरतना पाया गया, जिस कारण से निर्धारित प्रसव कक्ष (लेबर रूम) में सुरक्षित प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। उक्त शिकायती प्रकरण की जांच में नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय रेखा अतुलकर दोषी पाई गईं।
उपरोक्त कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर उक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभात पट्टन रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।