Drugs Seized: गंज के जनरल स्टोर में बिक रहा था हुक्का, सिगार, ई सिगरेट समेत प्रतिबंधित सामग्री

निगरानी दल ने की छापामार कार्रवाई, विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज

Betul Action News : बैतूल। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुधवार को शहरी क्षेत्र गंज बैतूल की दुकान बजरंग एसेसरीज पर जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल ने छापामार कार्रवाई की। दुकान में प्रतिबंधित सामग्री पाई गई जिस पर ई-सिगरेट विक्रेता नरेन्द्र राठौर पर कार्रवाई की गई।

गंज स्थित दुकान श्री बजरंग ऐसेसरीज में ई-सिगरेट/वेप 29 नग, पांच पैकेट सिगार के मिले। जिन पर कोई चेतावनी लिखी हुई नहीं पाई गई। हुक्के के तम्बाकू के पांच फ्लेवर प्राप्त हुये जिसका विक्रय सामान्य एसेसरीज की दुकान पर प्रतिबंधित है। दुकान में हुक्का, हुक्का पाइप्स एवं अन्य सामग्री भी पाई गई। 24 पैकेट तम्बाकू, सिगरेट प्राप्त हुए जो कि सामान्य सामग्री की दुकान पर बेचना प्रतिबंधित है। समस्त सामग्री को दल द्वारा जब्त किया गया।

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार द प्रोहिबिशन आफ इलेक्ट्रानिक सिगरेट (प्रोडक्शन, मेन्यूफेक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट,ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज एण्ड एडवाटाईजमेंट) एक्ट, 2019 के तहत् इलेक्ट्रानिक सिगरेट विक्रय पर सख्त प्रतिबंध है। सीएमएचओ डा बौद्ध ने बताया कि इस तरह की सामग्री विक्रय की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं, जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। वयस्क एवं अवयस्क बच्चों के साथ इस तरह के नशे के इस खेल के विरूद्ध आगे भी कार्रवाही जारी रहेगी।

कार्रवाई के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 के अंतर्गत समझाइश दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। घारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। धारा 6 की जानकारी देते हुये बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है।

किसी भी सामान बेचने वाली दुकान पर तम्बाकू पदार्थो का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। तम्बाकू पदार्थों की वेंडिंग मशीनों द्वारा ब्रिकी प्रतिबंधित है। विद्यालय से 300 फीट (100 गज) की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7 के अंतर्गत प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिये। यह चेतावनी हर 12 महीनों में बदली जाएगी।

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