Betul News : दीपावली मनाने बहन के घर आई थी बालिका, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का शिकार बनाया, मिली 20 साल की कैद
Today Betul News : बैतूल। 14 वर्षीय बालिका को अगवा कर दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले आरोपी कमल पिता सुरका पान्से ,उम्र 19 वर्ष, निवासी थाना चिचोली को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपी को धारा 363 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने एवं धारा 506 (भाग दो) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार 30 नवंबर 2019 को पीडिता ने थाना चिचोली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह नौ नवंबर 2019 को बड़ी बहन के गांव में दीपावली मनाने आई थी। 12 नवंबर 2019 को गांव की दीपावली की गौठान देखने गई थी। गौठान देखने के पास वापस अकेली उसकी बहन के घर आ रही थी। रास्ते में पुलिया के पास उसे आरोपी कमल पान्से मिला। वह पूर्व से जानती थी। कमल ने उसे शादी करने का झांसा दिया और बहला-फुसलाकर पास के खेत की मक्का बाड़ी में ले गया और दुष्कर्म किया।
रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।