Betul Crime News: संरक्षित वन में वन्य प्राणी के शिकार करने का प्रयास करने वाले 6 शिकारियों को तीन साल की कैद

Betul Crime News: Three years imprisonment to 6 poachers who tried to hunt wild animals in protected forest

Today Betul News:बैतूल। जिले में संरक्षित वन क्षेत्र में घुसकर वन्य प्राणी का शिकार करने का प्रयास करने वाले 6 शिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अजीत सिंह से मिली जानकारी के अनुसार 18.03.2016 को तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी अमित खन्ना वन परिक्षेत्र रानीपुर के निर्देशन में वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी । जब वन कर्मचारी संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पीएफ 447 में गश्त कर रहे थे उसी दौरान शिबू पिता दयाल मण्डल, उम्र-40 वर्ष, गोकुल पिता सुक्कू ढीमर उम्र-52 वर्ष, कमलेश पिता भैयालाल, उम्र-22 वर्ष,  पिंटू पिता चैत्या उम्र-27 वर्ष, चैत्या पिता नानक मोरे उम्र-53 वर्ष, राजु पिता मुन्ना ढीमर उम्र-35 वर्ष, और  सुनील पिता नानू ढीमर उम्र-32 वर्ष सभी निवासी मछली कांटा सारणी, थाना सारणी जिला बैतूल वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से जंगल में मिले।
आरोपीगण के कब्जे से एक मोटरसाईकिल एवं  वन्य प्राणी के शिकार में उपयोग होने वाले 3 जाल मिले थे। मौके पर ही अभियुक्तगण के कब्जे से मोटरसाईकिल व जालो को जप्त कर मौका पंचनामा तैयार कर  धारा 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन अपराध दर्ज कर पीओआर जारी किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीगण  ने यह स्वीकार किया कि वे वहां वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से जंगल में गए थे।
आवश्यक विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध  परिवाद पत्र तैयार कर  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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