Betul Assembly Constituency : बैतूल विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं होने देना चाहती भाजपा
Betul Assembly Constituency: BJP does not want to allow development of Betul assembly constituency
विधायक निलय डागा ने लगाया स्वीकृत कार्यों को रुकवाने का आरोप
बैतूल। सत्तासीन भाजपा सरकार किस तरह से विकास कार्य में रोड़ा अटकाती है, इस बात का प्रमाण देने की जरूरत अब कांग्रेस नेताओं को नहीं है। सत्ता के अधीन काम कर रहे नौकरशाह ही पेचीदा नियमों का हवाला देकर विकास कार्यों में रोड़ा पैदा कर रहे है।
यह बात कांग्रेस विधायक निलय डागा ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वीकृत कार्यों को रुकवाया जा रहा है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा सरकार बैतूल विधानसभा क्षेत्र का विकास ही नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन जिस तरह नया रिवाज भाजपा पार्टी कर रही है अशोभनीय है। भाजपा सरकार विकास कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच रखें तो यहां पर होने वाले विकास कार्य जमीनी स्तर पर साकार हो सकेंगे। अगर शहर के साथ कोई अन्याय करता है तो उसको चुपचाप सहन करना सबसे बड़ा अन्याय है। बैतूल विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का खामियाजा विधानसभा चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि खेतों में निवासरत ग्रामीणों के लिए 24 घंटे बिजली प्रदाय करने सहित कालोनियों में विद्युत लाइन विस्तार करने को लेकर उन्होंने म.प्र. म.क्षे.वि.वि.क. लिमि. बैतूल दक्षिण संभाग पत्र प्रेषित किया था, लेकिन कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा विभिन्न नियमों का हवाला देकर स्वीकृत कार्यों को ही टाल दिया है। सरकार की तरफ से बिजली को लेकर जो दावे किये जाते हैं, वो खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है तो यहां विद्युत विस्तारीकरण में क्यों रोड़ा उत्पन्न किया जा रहा है। डागा ने आरोप लगाया कि विकास में भाजपा हमेशा रोड़ा बनती रही है। लोगों को गुमराह करके वह सत्ता में आती है। इसलिए बदहाली के लिए पूरी तरह भाजपा जिम्मेदार है।
खेत में निवासरत ग्रामीणों को 24 घंटे विद्युत प्रदाय के लिए विधायक डागा ने कंपनी को जानकारी प्रेषित की थी इनमें सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ग्राम बटामा में स्काई सिटी कॉलोनी में विद्युतीकरण कार्य, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ग्राम ग्राम पीपला में डोगरे के खेत के पास से गाडवा मार्ग पर स्थित शासकीय ट्यूबवेल तक विद्युतीकरण कार्य, ग्राम चुरनी में राजेन्द्र लिल्होरे के मकान से लखन अमरुते के घर तक विद्युतीकरण कार्य हेतु, ग्राम भोगीतेडा (नहर) नयाढाना में 24 घंटे बिजली व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण कार्य, ग्राम बडोरा में मानसरोवर स्कूल फोर लाईन के पास, ग्राम अमदर में बैतूल आठनेर मार्ग पर 24 के. व्ही. ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना, ग्राम अमदर में गजराज सिंह सिसोदिया के खेत से पी.एम.आवास के स्वीकृत मकानो तक, ग्राम अमदर में शिवशंकर झाडे के खेत से ट्यूबवेल तक, ग्राम पाढ़रखुर्द में चक्की के पास से अशोक चौकीकर के घर तक, ग्राम डूडाबोरगांव में सदाराम के खेत के पास, अशोक बारस्कर के घर से रूपेश के पोल्ट्रीफार्म तक, ग्राम जामगांव से चिन्धू चढोकार के खेत मकान तक, ग्राम पांडोल से पांडोलढाना, ग्राम गौलखेडा मंशाराम के मकान के पास 25 के. व्ही. ए. घरेलू व्यवस्था हेतु, ग्राम छिन्दवाड सवासन में नारायण पटेल की डी.पी. से 10 पोल एवं 25 के. व्ही. ए. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु, पारसडोह धनोरा में 24 घंटे विद्युत व्यवस्था, ग्राम खापा में स्कूल के पास शिवराम सूर्यवंशी आटाचक्की तक, ग्राम ठानी में सक्सेना के खेत से शांतिलाल के घर के पास तक, ग्राम लापाझिरी में देवीराम चमारे के घर के पास 24 घंटे विद्युत व्यवस्था हेतु 25 के. व्ही. ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना की जानकारी प्रेषित की गई थी।
कंपनी का जवाब, विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं
गौरतलब है कि विधायक डागा ने विधायक निधि से लाइन विस्तार के संबंध में म.प्र. म.क्षे.वि.वि.क. लिमि. बैतूल दक्षिण संभाग पत्र प्रेषित किया था लेकिन कंपनी द्वारा पेचीदा गाइडलाइन का हवाला देकर विकास कार्य नहीं होने की बात कही गई। कंपनी के पत्र में उल्लेख किया गया कि संदर्भित पत्रो के माध्यम से प्राप्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लाईन विस्तार कार्यो के संबंध में सहायक प्रबंधक बैतूल शहर जोन-1 एवं 2 द्वारा मौका निरीक्षण कराया गया।
जिसमें मौका निरीक्षण करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि संलग्न सूची अनुसार विधायक निधि के 16 नम्बर कार्य अवैध अविद्युतीकृत कॉलोनी के है। आपके द्वारा प्रेषित पत्र में कॉलोनीयो के कुछ घरो में विद्युतीकरण हेतु लेख किया गया है। विद्युत विनियमन आर. जी. – 31 रिवाईस 2022 के अनुसार अवैध कॉलोनीयो में आंशिक विद्युतीकरण कराया जाना संभव नही है।
10 घंटे विद्युत प्रदाय किये जाने का ही प्रावधान
विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के खेतों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में कंपनी ने जवाब में उल्लेख किया है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त लाईन विस्तार कार्य के प्रकरणों में संलग्न सूची अनुसार 15 नम्बर आवेदनों का मौका निरीक्षण सहायक प्रबंधको द्वारा करवाया गया, मौका निरीक्षण उपरान्त उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त ग्रामीण आवेदक खेतो में निवास करते हैं एवं कम्पनी नियमानुसार खेतो में पम्प फीडर पर कम्पनी नियमानुसार कृषि कार्य हेतु 10 घंटे विद्युत प्रदाय किये जाने का ही प्रावधान है। उक्त ग्रामीणों को खेतो में 24 घंटे खेतो में विद्युत प्रदाय हेतु विद्युतीकरण किया जाना संभव नही है।
अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन के लिए दिसंबर 2022 में जारी की थी गाइडलाइन
दिसंबर 2022 दावा किया गया था मध्यप्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर समेत 16 जिलों की अघोषित अवैध कॉलोनी में भी अब बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे। अघोषित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले ऐसे लोग, जिनके पास स्वयं का स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की पहल की थी। भोपाल संभाग के भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, चंबल संभाग के शिवपुरी, मुरैना और भिंड, नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले में यह राहत दी गई थी।