Suspension Order : बैतूल कलेक्टर ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दामजीपुरा की अधीक्षक को सस्पेंड किया

Suspension Order : बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आने वाले ग्राम दामजीपुरा में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की अधीक्षक लता करोचे को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। छात्रावास के संचालन में गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में दोषी पाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की अधीक्षक लता करोचे के द्वारा छात्रावास संचालन नियमों का पालन नहीं किया गया कर्तव्य में लापरवाही, नियमों के प्रति उदासीनता बरतने की शिकायत पर कराई गई जांच में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

शासकीय सेवक होने के नाते इनका उक्त कृत्य बालिका छात्रावास संचालन संबंधी निर्देश एवं मध्यप्रदेश आचरण नियम 1965 के नियम 3 (एक) (3) एवं 3 (क) में वर्णित आचरण के वितरीत होकर नियम 22 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है । म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) एवं नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से लता करोचे, अधीक्षक (प्राथमिक शिक्षक) शासकीय प्राथमिक शाला बटकीझीटना विकासखण्ड भीमपुर को मूल विभाग (अ.जा.का.) में वापस करते हुए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बैतूल निर्धारित किया गया है। छात्रावास अधीक्षक का प्रभार रूपवती आठवा, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला नीमढाना एवं अधीक्षक बालिका छात्रावास दामजीपुरा को सौंपा गया है।

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