crop insurance amount : 7 किसानों को मिलेंगे फसल बीमा राशि के 5 लाख रूपये
7 farmers will get Rs 5 lakh as crop insurance amount
बैतूल। मुलताई तहसील के अंतर्गत टेमझिरा अ के 5 किसान तथा ग्राम भडूस के एक व चिखलीकलां के एक किसान को खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि के कुल 4 लाख 78 हजार 814 रू. मिलेंगे। बैंकों द्वारा इन किसानों के पटवारी हल्का नं. बदल दिये थे, किसानों द्वारा उपभोक्ता आयोग बैतूल में आवेदन दिया गया था, जिस पर आयोग के अध्यक्ष / न्यायाधीश विपीन बिहारी शुक्ला व सदस्य सतीष शर्मा द्वारा यह आदेश दिया गया।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि टेमझिरा अ के किसानों को सहकारी बैंक द्वारा तथा भडूस के किसान को एक्सिस बैंक बैतूल द्वारा आयोग से आदेशित राशि का भुगतान करना है तथा चिखलीकला के किसान को भारतीय स्टेट बैंक मूलताई व बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से आधी-आधी राशि दी जाएगी। इन प्रकरणों में बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों की जानकारी दर्ज करते समय प.ह.नं. बदल दिया गया था, जिस कारण किसानों को फसल बीमा राशि गांव के अन्य किसानों के साथ नहीं मिल पाई थी। इस आदेश के अनुसार ग्राम चिखलीकला, तह, मुलताई के किसान अनुराजसिंह रघुवंशी को 1 लाख 13 हजार 378 रू., ग्राम भडूस के किसान गोविंदप्रसाद पंवार को 16 हजार 564 रू., इसी प्रकार मुलताई तह. के अंतर्गत ग्राम टेमझिरा – अ के किसान नंदलाल पंवार को 65 हजार 301 रू., धनराज परिहार को 27 हजार 281 रू., भाऊराव देशमुख को 1 लाख 07 हजार 507 रू., किशोरीलाल पंवार को 61 हजार 813/ रू., विमलाबाई पंवार को 74 हजार 970 रू. मिलेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रांस व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। आयोग के आदेश के अनुसार बैंकों द्वारा इन किसानों को 30 दिन के अन्दर भुगतान करना है। अन्यथा परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 5 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इसी प्रकार ग्राम गांधरा, तह. बैतूल के किसान जगदीश खोबरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बोरगांवजिन द्वारा उपभोक्ता आयोग प्रकरण दर्ज करने के बाद 1 लाख 33 हजार 044 रू. का भुगतान किया जा चुका है।