Consumer Court: उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश, चोला मण्डलम बीमा कंपनी देगी गाय का बीमा
बैतूल। चिचोली तहसील के ग्राम नसीराबाद के किसान उषा पति रमेश लोखण्डे की 2 गाय की मृत्यु अज्ञात बीमारी से हो गई थी। चोला मण्डलम बीमा कंपनी द्वारा गाय का बीमा करने के बावजूद मृत्यु होने पर बीमा राशि नहीं दी जा रही थी, किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग में आवेदन देने के बाद आयोग के आदेश के अनुसार किसान को 42 हजार रूपये बीमा राशि वाद व्यय व मानसिक संत्रास सहित मिलेंगे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय व मान. सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि आयोग के आदेश से ऐसे किसानों को न्याया मिला है जो कि अपने पशु धन का बीमा तो कराते हैं, मगर उन्हें पशु की मृत्यु होने पर बीमा राशि नहीं दी जाती है। इसके अलावा आयोग द्वारा दिए गए आदेश के बाद बैतूल तहसील के ग्राम खेडला के किसान सदाशिव उर्फ सुट्टू टिकमे आ. किशनलाल टिकमे को आदेश के अनुसार 1 लाख 15 हजार 391 रूपये फसल बीमा राशि के सहकारी बैंक बैतूल द्वारा जमा किये गये है। ग्राम सेलगांव के गुलाबराव पिता नन्हू पोटफोड़े को सहकारी बैंक बडोरा बैतूल द्वारा 65 हजार 845 रूपये फसल बीमा राशि मिलेगी तथा प्रभातपट्टन तहसील के ग्राम सावंगी के किसान नाथूराम पिता गणपति भोपते को 19 हजार 580 रूपये फसल बीमा राशि, मानसिक संत्रास व वाद व्यय सहित मिलेगी। इन किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।