Betul News : धोखाधड़ी कर जमीन बेचने वाले तीन लोगों पर मामला दर्ज

Case filed against three people who sold land by fraud


बैतूल। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बटामा में स्थित जमीन को धोखाधड़ी करते हुए बेचने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर धारा 420, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत लवलेश राठौर पिता शिवप्रसाद राठौर बैतूल बाजार, महेश पिता रामट्याल हरोडे, गेंदराव पिता तुरस्या पटेल के द्वारा पुलिस अधीक्षक से की थी। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि तीनों लोगों के द्वारा
वर्ष 2020 में भागरती सरले से बटामा मौजा खसरा 52 में से 0.56 डिस्मिल जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन भागरती सरले को उनके पिता स्व. नोखेलाल से वारसान अधिकार के तहत प्राप्त हुई थी। भागरती सरले कम शिक्षित होने से उक्त जमीन का समस्त सौदा उनके दोनो पुत्र नरेन्द्र सरले एव शिवेन्द्र सरले द्वारा किया गया तथा समस्त पैसो को लेन देन और रजिस्ट्रिया की प्रविष्टीया भी उन्ही के द्वारा की गई है। उक्त जमीन के सौदे के समय भागरती एंव उनके दोनो पुत्र नरेन्द्र एंव शिवेन्द्र द्वारा दक्षिण दिशा में 20 फीट का कच्चा रास्ता लिखकर दिया गया था तथा उक्त भूमि की चतुर्थ सीमा भी उनके द्वारा ही निर्धारित की गई थी।

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उक्त जमीन रकबा 0.56 डिस्मिल का सौदा कुल 65 लाख रुपये में उक्त तीनो क्रेताओ के द्वारा देना तय हुआ था। सौदा शर्तो के अनुसार 40 लाख रुपये का भुगतान रजिस्ट्री के समय चैक के माध्यम से किया गया था। सौदा शर्तों के अनुसार उक्त भूमि का विधिवत् सीमाकन होने के उपरांत शेष राशी 25 लाख रुपये देना तय हुआ तथा भागरती नरेन्द्र एव शिवेन्द्र द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन 1 वर्ष में कराने का भरोसा दिया था। खरीदी करने वालों ने भागरती बाई, नरेन्द्र एंव शिवेन्द्र को 3 चैक राशी क्रमश 10 लाख, 5 लाख 5 लाख कुल 20 लाख रुपये दिया गया था। भागरती नरेन्द्र, शिवेन्द्र सरले द्वारा उक्त भूमि के सौदा शर्तों अनुसार रजिस्ट्री में वर्णित दक्षिण दिशा में 20 फिट का कच्चा रास्ता वर्तमान में मौजूद नही है। इस जानकारी पर खरीददारों द्वारा तीनो लोगो को अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री की चतुर्थसीमा में वर्णित 20 फीट का रास्ता एंव सीमांकन कर जमीन का कब्जा सौपे जाने का आग्रह किया गया। किंतु वह विक्रेता एव उनके सह खातेदारो के मध्य विवाद होने के कारण रजिस्ट्री में वर्णित रास्ता देने को तैयार नही है। भागरती बाई, नरेन्द्र, शिवेन्द्र द्वारा इस बात को छिपाते हुए उक्त भूमि में दक्षिण दिशा में 20 फीट का कोई कच्चा रास्ता नही है । छलपूर्वक उक्त भूमि को विक्रय कर रजिस्ट्रीया करा दी गई। उक्त तीनो विक्रेता द्वारा छलपूर्वक विक्रय की गई भूमि सीमांकन मुक्त है। दक्षिण दिशा में 20 फीट का कच्चा रास्ता है। बताकर रजिस्ट्री की गई। जबकि हकीकत में न तो मौके पर 20 फीट का कच्चा रास्ता है और न ही उक्त भूमि का सह खातो दारो से सीमांकन कराया गया है। इस प्रकार तीनो विक्रेताओं द्वारा गुमराह करते हुए छल कारित किया है तथा इसी तरह बीड वाली भूमि का भी 25 लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री नहीं की गई है। बैतूल बाजार पुलिस ने जांच के बाद भागरती सरले तथा उसके पुत्र नरेन्द्र सरले, शिवेन्द्र सरले के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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