Big Action : बैतूल जिले में 25 स्टोन क्रशर कर दिए बंद

Big Action : बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 25 स्टोन क्रशर को गुरुवार रात्रि से बंद करने के आदेश खनिज अधिकारी के द्वारा दे दिए गए है। स्टोन क्रशर संचालकों को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना था। इसके लिए अंतिम तिथि सात नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी।
इस अवधि में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त न करने के कारण 25 स्टोन क्रशर को बंद कर दिया गया है।जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में 55 स्टोन क्रशर में से 21 को अनुमति गत वर्ष एनजीटी ने आदेश दिया था कि जितनी भी पत्थर खदानें हैं उन्हें सिया से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना था। जिले की 55 खदानों के लिए अभियान चलाया गया जिससे 20 को तो पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हो गई।इसके बाद शेष बची 25 खदानों को पर्यावरणीय मंजूरी न होने के कारण हमारे द्वारा बंद कर दिया गया है।
जिले में कुल 88 स्टोन क्रशर हैं जिनमें से 25 को बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि जिन पत्थर खदानों को डिया की अनुमति प्राप्त है उन्हें सिया से ईसी प्राप्त करने के लिए आदेश दिए गए थे। इस आदेश के बाद स्टोन क्रशर संचालकों ने न्यायालय की शरण ले ली थी। न्यायालय ने सात नवंबर तक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की राहत दी थी। इस अवधि में भी पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त न करने के कारण इन क्रशरों को बंद कर दिया गया है।




