बिना परमिट और फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने की चालानी कार्रवाई  ।

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई के निर्देश।

बैतूल। परिवहन आयुक्त ग्वालियर एवं कलेक्टर बैतूल के आदेश के परिपालन में शुक्रवार को जिले में परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मुख्य रूप से स्कूल वाहनों सहित अन्य यात्री एवं मालवाहक वाहनों पर केंद्रित रही, जिसमें बिना वैध परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही वाहनों में अग्निशमन सिस्टम, फर्स्ट एड किट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप और बकाया कर की स्थिति का भी परीक्षण किया गया।

अभियान के दौरान ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और ओवरपैसेंजर जैसे गंभीर उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की भी बारीकी से जांच की गई। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाने, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की अनुपस्थिति तथा मोटरयान अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान एक वाहन बिना वैध परमिट, बीमा और फिटनेस के संचालित पाया गया, जिसे तत्काल जप्त कर जिला परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। इसके अलावा अन्य दो वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 9000 रुपये की वसूली की गई।

जिला परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि यह अभियान यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से चलाया गया है। उन्होंने वाहन संचालकों और चालकों को समझाइश देते हुए स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से यात्री बसों के मामलों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखें और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही वाहन संचालित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।जा

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