Today Betul News : सामूहिक नकल कराने वाले चार शिक्षक सस्पेंड
Four teachers suspended for mass cheating in board exams
Cheating In Board Exams Betul: बैतूल। जिले में बोर्ड परीक्षा में सुनियोजित तरीके से नकल कराने का मामला ग्राम प्रभुढाना के परीक्षा केंद्र पर सामने आया था। कलेक्टर ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों और भृत्य सहित 23 के खिलाफ निलंबन अथवा सेवा समाप्ति की कारवाई करने के निर्देश दिए थे। आयुक्त नर्मदापुरम के द्वारा मंगलवार को चार शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। उल्लेखलीय है कि छह मार्च को कक्षा 12 वीं का भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अन्य वैकल्पिक विषयों का प्रश्नपत्र था। जिलास्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा शासकीय उमावि प्रभुढाना स्थित परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण किया, जिसमें परीक्षा केंद्र पर शिक्षकों एवं भृत्यों द्वारा नकल सामग्री बनाए जाने एवं परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना पाया गया था। इस मामले में जिला स्तर से दोषियों पर कार्रवाई कर दी गई थी। चार शिक्षकों के निलंबन के प्रस्ताव आयुक्त को भेजे गए थे।
आयुक्त नर्मदापुरम श्रीमन् शुक्ला ने जिले के चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में आयोजित हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2023 के परीक्षा केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए जिला स्तर से गठित उडऩ दस्ता दल द्वारा छह मार्च को विकासखंड भीमपुर के परीक्षा केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला प्रभुढाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र परिसर से लगे हुए प्राथमिक स्कूल के कक्ष में अनाधिकृत रूप से चार शिक्षक पाए गए जिनके द्वारा नकल के प्रयास किए जाना पाया गया।
कलेक्टर बैतूल द्वारा केन्द्राध्यक्ष प्राचार्य हाईस्कूल चिखली विकासखंड भीमपुर एनडी ब्राम्हणे, सहायक केन्द्राध्यक्ष शाउमावि शाला जामठी उच्च शिक्षक अजय सिंह सरियाम, शाउमावि शाला प्रभुढाना उच्च शिक्षक प्रियंका पालीवाल एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक शाउमावि प्रभुढाना परिना चौधरी के विरूद्ध निलंबन किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में आयुक्त नर्मदापुरम श्रीमन शुक्ला द्वारा उक्त शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित शिक्षकों का निलंबन अवधि में मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।