लाड़ली बहना बनने के लिए पांच एकड़ से अधिक नही होना कृषि भूमि, ट्रैक्टर है तो भी नही मिलेगा लाभ

लाड़ली बहना योजना के लिए जारी किए गए विस्तृत दिशा निर्देश

बैतूल।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के उप सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फार्म भरने से लेकर तकनीकी कमियों को दूर कराने के लिए विभिन्न व्यवस्था बनाई जाएंगी। इस योजना में कौन सी महिलाएं अपात्र होंगी इसके लिए भी स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया है। एक मार्च को विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि योजना में निम्न कारणों से महिलाएं अपात्र होंगी।
* जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो ।
* जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
* जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में नियमित / स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
* जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
* जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो ।
* जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड / निगम/मण्डल / उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।’
* जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो ।
* जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो । यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।
* जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो । यहाँ पर परिवार की परिभाषा (पति–पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे)।
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया-
* आवेदन करने की प्रक्रिया -योजना हेतु आवेदन पोर्टल / मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –
* ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ” आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
* उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प / वार्ड/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जावेगी । यह पावती पोर्टल/ app से सीधे एसएमएस / व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
* आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
*आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप आना आवश्यक होगा:-
1. परिवार की समग्र आई डी
2. स्वयं की समग्र आई डी
3. स्वयं का आधार कार्ड
प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृद करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये की राशि प्रति माह उनके स्वयं के
आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। योजना को लेकर जिलों के कलेक्टर  से अपेक्षा की है कि वह इन निर्देशों के अनुरूप योजना के जिले के अंदर सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत एवं सूक्ष्म कार्य योजना बनाएँ ताकि योजना कासफल क्रियान्वयन हो एवं इसके उद्देश्य की पूर्ति हो ।
1. पात्र महिलाओ के फॉर्म (आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र) भरवाना
1.1. योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र महिलाओं के संलग्न परिशिष्ठ ‘ख’ अनुसार फॉर्म (आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरे जाने हैं।
1.2. छपे फॉर्म आयुक्त महिला बाल विकास कार्यालय से प्राप्त किए जाएँ तथा ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालयों में आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराये जाएँ। फॉर्म स्थानीय स्तर भी छपवाए जा सकते हैं।
1.3. फॉर्म भरवाने में महिलाओं की मदद हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध कर्मी एवं volunteers की निशुल्क सेवाएँ ली जा सकती हैं।
1.4. फार्म, कैंप आयोजन के पूर्व अथवा कैंप के दिन भी भरवाये जा सकते हैं। 1.5. फार्म भरवाने हेतु आवेदक महिला से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
2. फार्म की पोर्टल / app में प्रविष्टि हेतु कैंप का आयोजन 2.1 कण्डिका 1.1 में उल्लेखित फॉर्म की प्रविष्टि App/Portal में भरने के लिए प्रत्येक ग्राम/ शहरी वार्ड में कैंप आयोजित किए जाएँ। आवश्यक हो तो बड़े ग्रामो / वार्डो में पात्र महिलाओ की संख्या को देखते हुए एक से अधिक स्थल पर भी कैंप आयोजित किया जा सकता है।
2. परिभाषा –
2. 1. परिवार समग्र आईडी राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान – हेतु जारी यूनिक आईडी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के “समग्र पोर्टल ” से जारी की गयी हो।
2.2. परिवार परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
2.3. स्थानीय निवासी स्थानीय निवासी से तात्पर्य मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से है।
2.4. आयकरदाता – ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
 2.5. ई-केवायसी ई-केवायसी से तात्पर्य समग्र पोर्टल पर आधार में दर्ज – जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन ।
2.6. विवाहित महिला 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं।
2. 7. पोर्टल / ऐप योजना के संदर्भ में पोर्टल/ ऐप से तात्पर्य मुख्यमंत्री – लाडली बहना योजना 2023 के वेब पोर्टल / मोबाईल एप्लीकेशन से है।
 योजना अंतर्गत कौन हैं पात्र
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो–
3.1. मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
3.2. विवाहित हो. जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
3. 3. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो ।

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