Ban On Sand Mining: बैतूल जिले में 30 जून से नदी, नालों से रेत उत्खनन प्रतिबंधित
कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने दिया आदेश, उल्लंघन करने पर हाेगी दंडात्मक कार्रवाई

Ban On Sand Mining : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 30 जून से रेत का उत्खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके लिए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आदेश दे दिए हैं। 30 जून से प्रारंभ होने वाला प्रतिबंध 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इन चार महीने में जिले के किसी भी नदी, नालों से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खनिज विभाग के उप संचालक मनीष पालेवार ने बताया कि मानसून के कारण जिले की समस्त रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खनन पर 30 जून 2024 की मध्यरात्रि से 01 अक्टूबर 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
रेत माफिया उठाएगा लाभ
कलेक्टर द्वारा रेत का उत्खनन ताे प्रतिबंधित किया जा रहा है लेकिन रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। प्रतिबंध की अवधि में रेत ठेकेदार के द्वारा तो भंडारण स्थल पर एकत्र की गई रेत बेचने का काम किया जाता है लेकिन माफिया वर्षा थमते ही नदी-नालों से रेत का उत्खनन प्रारंभ कर देता है। प्रतिबंध अवधि में ही रेत माफिया शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाता है। इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी नहीं की जा रही है।




