Legal Offense : खेत की सीमाओं पर बिजली का करंट लगाना कानूनन अपराध

Legal Offense : बैतूल।  खेतों की मेढ़ और अन्य स्थानों पर फसलों को बचाने के लिए बिजली का करंट लगाना कानूनन अपराध होगा। बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत फसलों को वन्य जीवों और पशुओं से बचाने हेतु खेतो की मेढ़ पर विद्युत प्रवाह किए जाने को अवैध घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाया है।

इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी करते हुए कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि जिले के थानों की मर्ग समीक्षा के दौरान मृत्यु का एक बड़ा कारण कृषकों द्वारा अपनी फसलों को वन्य जीवों, आवारा पशुओं से सुरक्षा/बचाव हेतु खेत की बाड़ों में अवैध रूप से विद्युत प्रवाह किया जाना संज्ञान में आया है। यह कृत्य मानव एवं निरीह पालतु-पशुओं की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है, अपितु वन्य क्षेत्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी वन्य प्राणियों के आस्तित्व हेतु भी संकट का कारण है। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आते रहती हैं।

इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत फसलों को वन्य जीवों/आवारा पशुओं से सुरक्षा-बचाव हेतु खेत की सीमाओं पर अवैध रूप से विद्युत प्रवाह किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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