disobeying court order: ग्राम पंचायत भीमपुर में मोबलाईजर नियुक्ति पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना, अब तक कोई कार्यवाही नहीं
प्रशासनिक निष्क्रियता से अधर में लटका संजय कुमरे की नियुक्ति का मामला
बैतूल। न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद ग्राम पंचायत भीमपुर में मोबलाईजर के पद पर नियुक्ति मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता संजय कुमरे, निवासी ग्राम भीमपुर, तहसील भीमपुर, जिला बैतूल ने न्यायालय के आदेश का पालन ना होने की शिकायत की है।
दरअसल, मामला यहा है कि जनपद पंचायत भीमपुर में मोबलाईजर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें संजय कुमरे का नाम सीरियल नंबर 5 पर था। सीरियल नंबर 1, 2, और 3 के उम्मीदवारों ने चयन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की थी। सीरियल नंबर 4 की आवेदिका ज्योति बिसोने पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का आरोप था, जिससे उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य हो गई थी।
— न्यायालय का आदेश–
संजय कुमरे ने 30 अक्टूबर 2023 को अपने आपत्ति आवेदन का निराकरण ना होने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक 29238/2023 के तहत 2 जनवरी 2024 को आदेश पारित किया, जिसमें अनावेदक क्रमांक 63 को 60 दिन के भीतर संजय कुमरे के आवेदन का निराकरण करने और उसे मोबलाईजर पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और जिला पंचायत से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। संजय कुमरे ने प्रशासन से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उन्हें मोबलाईजर के पद पर नियुक्त करने की अपील की है।
— अनावेदक को जनपद ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस–
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत भीमपुर के मोबलाईजर की नियुक्ति के संबंध में श्रीमती ज्योति बिसोने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जनपद पंचायत भीमपुर के पत्र के अनुसार, ज्योति बिसोने के अनुभव प्रमाण पत्रों को संबंधित विभागों द्वारा निरस्त किया गया था। उन्हें 5 जनवरी 2024 को मूल अभिलेखों के साथ जनपद पंचायत भीमपुर में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर देने के लिए निर्देशित किया गया था। संजय कुमरे के मामले में उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है, फिर भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस स्थिति में न्यायपालिका और प्रशासन की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय कुमरे ने प्रशासन से न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन करने और उन्हें मोबलाईजर के पद पर नियुक्त करने की मांग की है।