challan proceedings : 4 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही, वसूला जुर्माना

Challan action on 4 shopkeepers, fine charged

बैतूल। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार 18 अप्रैल को शहरी क्षेत्र बैतूल में कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौद्ध के निर्देशन में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (इन्फोर्समेंट स्कवाड) द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र बैतूल में 4 व्यक्तियों पर कुल 650 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. तुशांशु सोनी, जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर, आरक्षक कुलदीप पाठे सम्मिलित रहे। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई।

अवयस्क बच्चों को बताया गया कि धारा 6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है। विद्यालय के समीप की दुकान संचालकों को जानकारी दी गई कि विद्यालय से 300 फीट (100 गज) की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित है। दल द्वारा तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुये तम्बाकू से होने वाले घातक प्रभावों एवं प्रमुख बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया।

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