Blame : आदिवासी महिला ने आबकारी विभाग एवं ठेकेदार के खिलाफ लगाए पेसा एक्ट उल्लंघन के आरोप

कलेक्टर से की शिकायत, महिला ने कहा, जबरदस्ती वाहन में बिठाकर दर्ज किया शराब का झूठा मुकदमा


बैतूल। आबकारी विभाग के ठेकेदारों द्वारा पेसा एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी के खिलाफ झूठा शराब मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत एक आदिवासी महिला ने कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता सत्तो मर्सकोले ने आरोप लगाया कि पेसा प्रभावित क्षेत्र में शराब ठेकेदार के गुर्गों तथा आबकारी विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर शराब के झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

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शिकायतकर्ता ग्राम खापा पंचायत जोगली विकासखंड चिचोली की निवासी है। आवेदिका के अनुसार उनके पति मुन्ना मर्सकोले खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालनपोषण करते है। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी की शाम 5 बजे मुन्ना मर्सकोले अपने दोस्त गोकुल बराहे के साथ खापा आए थे। रात्रि लगभग 8:30 बजे वे खाना खाकर जा रहे थे। इसी दौरान चिचोली के शराब ठेकेदार ने दोनों को जबरदस्ती वाहन में बिठा लिया। ठेकेदार के एक आदमी ने मोटरसाइकिल भी ज़ब्त कर ली। ठेकेदार व्यक्ति द्वारा कहा गया कि बैतूल आबकारी कार्यालय में आकर बात कर लेना। जब वह आबकारी कार्यालय गए तब उन्हें पता चला कि उनके पति को शराब के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सत्तो ने आरोप लगाया कि शराब ठेकेदारों द्वारा आबकारी विभाग के साथ मिलकर पाचवी अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम के विरूद्ध जनजाति तथा अनुसुचित जनजाति सदस्य पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि दोषी ठेकेदार तथा आबकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही कर उनके पति एवं उनके दोस्त को छोड़ा जाए।

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प्रदेश में 15 नवंबर से लागू हो चुका है पेसा एक्ट

गौरतलब है कि 15 नवम्बर को मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पेसा एक्ट लागू होने की घोषणा की थी। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पेसा एक्ट की पहली बैठक ली थी। इसमें उन्होंने आदिवासियों को उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक किया था। महिला का कहना है कि पेसा एक्ट धरातल पर लागू होने के बावजूद भी आदिवासियों के खिलाफ आबकारी एवं ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

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