आर्थिक गड़बड़ी करने वाले आमला के परियोजना अधिकारी चयेंद्र बुडेकर सस्पेंड
Amla cdpo Suspend: आर्थिक गड़बड़ी करने वाले आमला के परियोजना अधिकारी चयेंद्र बुडेकर सस्पेंड

बैतूल। महिला एवं बाल विकास विभाग में आमला के परियोजना अधिकारी चयेन्द्र बुडेकर को नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला ने 27 जनवरी को आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। कलेक्टर बैतूल के द्वारा आयुक्त को जो प्रतिवेदन भेजा गया है उसके अनुसार चयेन्द्र बुडेकर परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला द्वारा आंगनवाडी की नियुक्ति में लापरवाही बरतने, देयको में कांट-छांट कर आर्थिक अनियमितता करने एवं विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य नही किया जा रहा था। इसके कारण 06.12.2022 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। बुडेकर के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के होने से निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । बुडेकर, के विरूद्ध उपरोक्त कृत्य हेतु पत्र कमांक / 1871-72 / म.बा.वि./ दिनांक 21.10.2022 से आरोप पत्रादि जारी किये गये । बुडेकर द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नही होने से आदेश क्रमांक 2043-44 / म.बा.वि. / दिनांक 06.12.2022 से विभागीय जांच संस्थित की गई जिसमें जांच अधिकारी, जिला विभागीय जांच अधिकारी कार्यालय कलेक्टर बैतूल एंव प्रस्तुत कर्ता अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एव बाल विकास बैतूल को नियुक्त किया गया ।बुडेकर, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित न हो एवं कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल के प्रतिवेदन कमांक 1333 दिनांक 19.01.2023 अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत दोषी मानते हुये चयेन्द्र बुडेकर, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बैतूल नियत रहेगा तथा उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।