Illegal Mining : रेलवे लाइन के लिए बैतूल जिले में अवैध रुप से मुरूम का हो रहा उत्खनन, 1 पोकलेन एवं 3 डंपर जप्त

1 लाख 51 हजार 500 रूपये का जुर्माना किया

Illegal Mining : बैतूल। बैतूल जिले के विभिन्न स्थानों पर रेलवे की तीसरी लाइन बिछाने के लिए ठेका कंपनियों के द्वारा अवैध रूप से मुरम का उत्खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं।जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर विगत दिनों जिले में खनिज मुरूम और गिट्टी का अवैध उत्खनन, परिवहन करते 1 पोकलेन एवं 3 डंपर जप्त किए जाने की कार्रवाई की गई थी। बैतूल के खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि विगत दिनों खनिज निरीक्षक ने खनिज अमले के साथ मुलताई विकासखंड के ग्राम चिचंडा फोरलेन पर खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 1 डंपर को जप्त किए जाने की कार्यवाही की गई थी।

इसी प्रकार बैतूल विकासखंड की ग्राम पंचायत रावनवाडी के अंतर्गत खनिज मुरम के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजीव कहार एवं खनिज अधिकारी मनीष पालेवार के निर्देश पर प्रभारी खनिज सर्वेयर, सहायक मानचित्रकार बैतूल एवं हल्का पटवारी खेडला द्वारा निरीक्षण के दौरान ग्राम खेडला में स्थित निजी भूमि ख.क्र. 92/1 के अंश भाग पर खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन मनीष राजपूत निवासी बुधनी जिला सीहोर के द्वारा किया जाना पाया गया।

मौका स्थल से 1 पोकलेन मशीन एवं 2 डंपर क्रमांक रूक्क50-H-1402 भरा हुआ पाया गया एवं डम्पर क्रमांक रूक्क28-H-1752 खाली पाया गया। मौका स्थल से 1 पोकलेन मशीन एवं 2 डंपर क्रमांक रूक्क50-H-1402 भरा हुआ पाया गया एवं डम्पर क्रमांक रूक्क28-H-1752 खाली पाया गया। जप्त पोकलेन मशीन को ठेकेदार के प्रतिनिधि मनोज सिंह निवासी बुधनी की सुपुर्दगी में दिया गया एवं उक्त दोनों डंपरों को पुलिस थाना गंज बैतूल में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया।

खनि निरीक्षक के मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज मुरुम की मात्रा 101 घन मीटर आंकलित की जाकर अवैध उत्खनन कर्ता मनीष राजपूत निवासी बुधनी एवं मनोज सिंह पिता कोमल सिंह निवासी बुधनी के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(2) के तहत प्रशमन की दशा में अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति 1 लाख 51 हजार 500 रूपए की राशि अथवा प्रशमन न करने की दशा में नियम 18(6) के तहत कुल शास्ति राशि की दुगनी 3,03,000 राशि अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रकरण को तैयार कर न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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