Department of Transport : वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अब प्रिंट नही होंगे, डिजिटल जारी किए जाएंगे

Department of Transport : मध्यप्रदेश में अब वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नही होंगे बल्कि डिजिटल जारी किए जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक F-22-13-2018/आठ दिनांक 03/ 10/ 2024 (संलग्न परिशिष्ट-1) द्वारा दिनांक 01-10-2024 से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिसके तारतम्य में प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अति. क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आगामी आदेश तक निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेगे।
1. दिनांक 01.10.2024 से ड्राइविंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की सेवाएं लेने वाले आवेदकों को e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे ।
2. विभागीय पोर्टल VAHAN 4.0 में समस्त पंजीयन अधिकारियों के Scanned Signature अपलोड किये जाने का प्रावधान है। राज्य में e-Registration Certificate को लागू किये जाने के क्रियान्वयन हेतु समस्त पंजीयन / लाइसेंसिंग प्राधिकारियों यथा समस्त क्षेत्रीय / अति. क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का Scanned Signature VAHAN 4.0 पर अपलोड किया जाना आवश्यक होने से उनके Scanned Signature (स्कैन्ड हस्ताक्षर) VAHAN 4.0 पर पूर्व से ही अपलोड हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाने वाले e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate पर अंकित किए जाएंगे। निकट भविष्य में पंजीयन / लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर तैयार कराये जाने उपरांत e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate पर पंजीयन अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे ।
e-DL एवं e-RC के प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट को Parivahan Sewa Citizen portal से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी जिसके लिए संबंधित DL / RC के डेटा बेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर लिंक प्राप्त होंगी । e-DL एवं e-RC के प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में QR Code उपलब्ध होगा जिससे दस्तावेजों की नवीनतम प्रमाणिकता की पुष्टि हो सकेगी । e-DL एवं e-RC का नवीनतम विवरण mParivahan App पर भी इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध होगा ।
e-DL एवं e-RC के प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट का प्रिंट आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर से या एमपी ऑनलाइन सेंटर्स या सीएससी सेंटर्स या संबंधित जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा ।
e-DL एवं e-RC के प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट को प्राप्त करने के लिए Parivahan Sewa Citizen portal पर निम्न प्रक्रिया (workflow) अपनाई जाएगी।
i. e-DL को प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किये जाने हेतु ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण जैसे Application number/Driving Licence number एवं Date of Birth तथा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP का उपयोग किया जाएगा ।
ii. e-RC को प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किये जाने हेतु वाहन पंजीयन का विवरण
जैसे vehicle number एवं chassis number के अंतिम पांच अंक तथा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP का उपयोग किया जाएगा ।
iii. Parivahan Sewa Citizen portal से प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में e-DL एवं e-RC को एक से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकेगा ।
मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के संबंध में वैधानिकता निम्नानुसार है।
i. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 211क तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 172 में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किया जाना प्रावधानित है जो कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 139 के अंतर्गत वैधानिक रूप से मान्य है।
ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आमजन को सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 के अनुसार दस्तावेजों जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक रुप में प्रस्तुत करने को वैधानिक रूप से मान्य किया गया है। मोटर यान नियम, 1989 के नियम 139क में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जप्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
iv. इसी प्रकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SOP F- No- RT & 11036/64/ 2017/MVL दिनांक 17.12.2018 (संलग्न परिशिष्ट-2) में दस्तावेजों को इलेक्ट्रोनिकली प्रस्तुत एवं मान्य किये जाने के विधिक प्रावधान, वेलिडेशन, ई-चालान एप पर चालान बनाने की प्रक्रिया, लाईसेंस पंजीयन निलंबन हेतु अनुशंसा आदि उल्लेखित है ।
e-DL एवं e-RC के लिए विभागीय सेवाओं एवं प्रवर्तन कार्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-
i. परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं वाहनों की जांच हेतु अधिकृत अन्य एजेन्सियों द्वारा
e-DL एवं e-RC को डिजिटली जांच कर मान्य किया जाएगा ।
ii. वाहन पंजीयन एवं लाईसेंस संबंधी सेवाओं (अन्य राज्य के वाहन एवं ड्राईविंग लाईसेंस के अतिरिक्त) में पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राईविंग लाईसेंस की मूल प्रति कार्यालय में जमा नहीं की जाएगी। वाहन सारथी सॉफ्टवेयर पर वाहन दस्तावेज को ऑनलाइन
जांच कर मान्य किया जाएगा । iii. Driving Licence एव Registration Certificate को जब्त एवं निलंबित निरस्त किये जाने की अनुशंसा / कार्यवाही, ई-चालान/वाहन एवं सारथी पोर्टल पर ही की जायेगी।
iv. ऐसे वाहन, जिनके लिए e-RC जारी की गई है, के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सरेण्डर करने हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र की भौतिक कॉपी की मांग नहीं की जाएगी। ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर करने का इन्द्राज वाहन 4.0 पोर्टल पर ही किया जाएगा।
समस्त क्षेत्रीय / अति. क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारियों (पंजीयन प्राधिकारी एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण पालना करते हुए आमजन को वाहन पंजीयन एवं ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड प्राप्त न हो पाने से होने वाली असुविधा को दूर किए जाने हेतु e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाना सुनिश्चित करें ।

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