consumer commission: उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश- किसानों को मिलेगी 10 लाख रू फसल बीमा राशि

consumer commission: बैतूल। जिले के भैंसदेही, मुलताई तहसील के अंतर्गत ग्राम मासोद, टेमझीरा-अ व चिचोली ढाना के 8 किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये की बीमा राशि मिलेगी। इन किसानों को पूर्व में यह राशि नहीं मिल पाई थी, अब उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विजयकुमार पाण्डेय व सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े के आदेश के बाद यह राशि किसानों को ब्याज सहित मिलेगी।

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भैंसदेही तहसील के ग्राम चिचोलीढाना के किसाल हरीश आ. भूरू किराड़ की 10 हेक्टे. की बीमा राशि बैंक द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री नहीं करने के कारण नहीं मिली थी। इसी प्रकार मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-अ के किसान पर्वतराव आ. धन्नु को सहकारी बैंक द्वारा प.ह.नं. बदल देने के कारण बीमा राशि नहीं मिली तथा ग्राम मासोद के अन्य 6 किसानों को पटवारी द्वारा गलत सर्वे रिपोर्ट देने के कारण बीमा राशि नहीं मिली थी।

आयोग द्वारा दिये गये आदेश के बाद चिचोलीढाना के किसान हरीश किराड़ को 1 लाख 83 हजार 368 रू, टेमझीरा-अ के पर्वतराव को 1 लाख 71 हजार 244 रू, भैंसदेही तहसील के ग्राम मासोद की किसान कमलाबाई शुक्ला को 1 लाख 28 हजार 292 रू, माणिकराव सावंगे को 43 हजार 402 रू, राधिका नावंगे को 43 हजार 402 रू, हितेश आ. रविन्द्रकुमार को 96 हजार 182 रू, रमेश नरवरे को 1 लाख 48 हजार 210 रू तथा झनेन्द्र आ. शिवदीन झाड़े को 77055 रू बीमा राशि के मिलेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन के अन्दर पैमेन्ट नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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