The family of the deceased in the road accident got 11.50 lakh compensation: सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिला 11.50 लाख मुआवजा
अधिवक्ता रोशन मगरदे ने रिकॉर्ड समय में लोक अदालत के माध्यम से दिलवाया मुआवजा
बैतूल। आठनेर-बैतूल मार्ग पर गोराखार बस स्टैंड के पास 5 जनवरी 2024 को हुई सड़क दुर्घटना में नायक चारसी निवासी गाना भूसुम की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता रोशन मगरदे के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत क्लेम दाखिल किया।
अधिवक्ता रोशन मगरदे ने इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से मामला सुलझाने का निर्णय लिया। तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल के पीठासीन अधिकारी आशीष टाकले ने वाहन चालक की बीमा कंपनी नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मुआवजा दिलवाने का आदेश दिया। लोक अदालत में मामले के निराकरण के बाद गाना भूसुम के आश्रित परिजनों को 11 लाख 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। अधिवक्ता रोशन मगरदे की कुशलता और प्रयासों से परिजनों को रिकॉर्ड समय में यह राहत मिली। इस प्रकरण के माध्यम से लोक अदालत में विवादों के समाधान की प्रभावशीलता और त्वरित न्याय मिलने का संदेश एक बार फिर प्रमाणित हुआ। गाना भूसुम के परिवार ने अधिवक्ता रोशन मगरदे और न्यायालय का आभार प्रकट किया।