Big Action : एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बना भ्रष्टाचार का गढ़, दो सस्पेंड, तीन को सस्पेंड करने के प्रस्ताव भेजे, दो अधीक्षकों की सेवा समाप्त

Big Action : बैतूल। जिले के शाहपुर में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में सामग्रियों की खरीदी, मानदेय भुगतान न करने और मेस के ठेकेदार को अधिक राशि का भुगतान करने के मामले में प्राचार्य समेत तीन के निलंबन के प्रस्ताव आयुक्त जनजातीय कार्य को भेज दिए गए हैं। जिला स्तर से दो लोगों को निलंबित कर दिया गया है जबकि अतिथि अधीक्षक एवं अधीक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गई हैं।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी से मुन्नालाल वाडिवा के द्वारा की गई थी। इसमें सामग्रियों के क्रय में अनियमितता, आउससोर्स से कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय का भुगतान नहीं करने एवं ठेकेदार को मेस व्यय की अधिक राशि का भुगतान करने के दस्तावेज दिए गए थे।
शिकायत की जांच कलेक्टर द्वारा जिला स्तर से जांच दल गठित कर कराई गई। जांच दल के द्वारा जांच उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर के प्राचार्य सुरेन्द्र कुमार डोनीवाल, व्याख्याता एन.के. शर्मा, पीजीटी के.के.कटारे को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश भोपाल को भेजे गये हैं। जिला स्तर से उच्च श्रेणी शिक्षक बी.एल. कुमरे एवं सहायक ग्रेड-3 सुदीप्त शेखर सरकार को अनियमितताओं के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर के अतिथि अधीक्षक आशीष यादव एवं अतिथि अधीक्षिका श्वेता बिसेन को अतिथि सेवाओं से पृथक किए जाने के लिये प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर को लिखित निर्देश दिए गए हैं । आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान नहीं करने के लिये श्रम पदाधिकारी, बैतूल के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधित ठेकेदार एवं प्राचार्य को नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
उक्त प्रकरण में सामग्रियों का सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित बायलाज के अनुसार विद्यालयीन स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति से कराए जाने के निर्देश भी पृथक से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर को जारी किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में क्रय की गई सामग्रियों का नियमों के परिप्रेक्ष्य में सत्यापन की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर के द्वारा की जाएगी।




