Court Order : वन्य जीव सांभर का शिकार करने वाले को दो वर्ष का सश्रम कारावास

Court Order : बैतूल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने वन्यजीव सांभर का शिकार करने वाले आरोपित लच्छू पिता मेंहगू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम साजपुर थाना आमला को धारा 9,51,52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अजीत सिंह ने बताया कि 10 फरवरी 2017 को वन परिक्षेत्र रानीपुर मे पदस्थ तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी अमित खन्ना को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम साजपुर में वन्य प्राणी सांभर का अवैध शिकार किया गया है। सूचना पर परिक्षेत्र अधिकारी रानीपुर द्वारा दल गठित कर लच्छू के घर पहुंचकर तलाशी ली। घर से एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि बस्तीराम और बिसोरी के साथ मिलकर चौकी नदी आमनाला के पास से वन्यप्राणी सांभर का शिकार किया था।

लच्छू की सूचना पर वन अमला बस्तीराम के घर पहुंचा तो घर में थाली में पका हुआ मांस बरामद हुआ। बिसोरी के घर से भी पका हुआ मांस जप्त किया गया। आरोपितों के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर पीओआर जारी किया गया। विवेचना के बाद परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा जप्तषुदा मांस एवं बाल की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें मांस वन्यप्राणी सांभर का पाया गया।अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित को सजा सुनाई। आरोपित बस्तीराम एवं बिसोरी के फरार होने से उनके विरूद्ध निर्णय घोषित नही किया गया है।

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