Illegal Mining : गिट्टी एवं मुरम का अवैध उत्खनन और परिवहन करते छह वाहन जब्त

Illegal Mining : बैतूल। खनिज विभाग द्वारा जिले में लगातार गौण खनिजों गिट्टी, रेत एवं मुरूम के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा रही है। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि 10 से 25 अक्टूबर 2024 तक खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में कार्यवाही करते हुए गिटटी के तीन, रेत के दो एवं मुरम का एक कुल 6 वाहन जप्त कर खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। खनि निरीक्षक वीरेन्द्र वशिष्ठ द्वारा खनिज अमला के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच करते हुए 10 अक्टूबर को गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर ट्रैक्टर क्रमांक एमएच 12 ईबी 7510 को मिलानपुर बैतूल के पास जप्त कर प्रकरण दर्ज कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई।
सूखाढाना घोड़ाडोंगरी के पास 21 अक्टूबर को गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 1350 को जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। झल्लार भैंसदेही क्षेत्र में 22 अक्टूबर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एए 3783 को जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। सारनी से 23 अक्टूबर को एक ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई।
कोसमी बैतूल से 24 अक्टूबर को डम्पर क्रमांक आरजे 7 जीबी 7365 को खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह ग्राम चिखलीखुर्द मुलताई क्षेत्र से 25 अक्टूबर को खनिज गिटटी का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 1546 को जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। पालेवार ने बताया कि उक्त जप्त शुदा वाहनों पर मध्य प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2022 के प्रविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।




