Recovery of land revenue arrears begins, notice issued to 150- तीन दिन में नहीं भरा डायवर्टेड भू-राजस्व तो होगी कुर्की
बैतूल। बैतूल तहसील क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग की जा रही भूमि पर बकाया डायवर्टेड भू-राजस्व की वसूली के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। तहसीलदार बैतूल द्वारा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर मेरिज गार्डन, स्कूल, पेट्रोल पंप, शोरूम, वर्कशॉप सहित अन्य व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को डायवर्टेड भू-राजस्व जमा करने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, तहसील बैतूल में 150 से अधिक ऐसे बकायादार हैं, जिन्होंने अपनी भूमि का व्यवसायिक उपयोग तो शुरू कर दिया, लेकिन नियमानुसार परिवर्तित भू-राजस्व का भुगतान नहीं किया। प्रशासन द्वारा इन सभी बकायादारों को वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं। यदि तीन दिन के भीतर बकाया भू-राजस्व जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार बैतूल ने बकायादारों से अपील की है कि वे अपना बकाया डायवर्टेड भू-राजस्व एमपी भूलेख पोर्टल या पटवारी के माध्यम से जमा करें। साथ ही चालान की प्रति अपने संबंधित पटवारी के पास अनिवार्य रूप से जमा करें, ताकि कुर्की की कार्रवाई से बचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में बकाया न भरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।