Illegal Sand Mining : प्रशासन पर रेता मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाने का लगा आरोप

रेत खदानों से अवैध खनन कर ओवरलोड वाहनों से कराया जा रहा परिवहन

BETUL NEWS : बैतूल। शाहपुर ब्लॉक की तवा नदी से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है जो मध्यप्रदेश के रेत नियम 2019 के नियम 5(1) का खुला उल्लंघन है। जयस के प्रदेश संयोजक जामवन्त सिंह कुमरे ने रेत नियमों का हवाला देते हुए बताया कि उपरोक्त नियमानुसार और पेसा नियम 2022 के नियम एवं उपनियम 22 के क,ख, ग में तो बार बार यह प्रावधान किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा से रेत खदान निर्धारण करने, खदान का पट्टा देने, खदान की नीलामी करने के पूर्व ग्राम सभा से अनुमति की कार्यवाही आवश्यक बताई गई है। इन दोनों ही नियमों का वर्तमान में पालन नही किया जा रहा है, लगातार उल्लंघन किया जा रहा है।

रेत खदानों से अवैध तरीके से अवैध खनन किया जाकर ओवरलोड वाहनों से परिवहन करवाया जा रहा है, जिसके कारण सड़के, पुलिया, रपटे, नालियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, भ्रष्टाचार से लिप्त प्रशासन एवं राजनीतिक दबाव के कारण अनदेखी कर ठोस कार्यवाही से बचती है, शिवराज सरकार पेसा एक्ट का लागू कर वाहवाही बटोरना चाहती है परन्तु जनता और आदिवासियों को सच्चाई ही नही पता है कि बैतूल जिले में 17 नवम्बर 2022 को 47 ब्लॉकों की नीलामी रखी गयी और 9 फरवरी 2023 को अनुबंध किया गया यह सबकी आंखों के सामने है। वर्तमान में रेत खदानों से ग्रामीणों को कोई रोजगार नही मिल रहा है क्योंकि वाहनों में रेत मशीनों से भरवाया जा रहा है, जो पूरे नियमो की धज्जियां उड़ा रहा है।

गौरतलब है कि मांझी सरकार की टीम द्वारा अवैध रेता के ट्रक को पकड़ा गया, जिन्होंने रात भर से ही रेकी कर 50 सदस्यों की टीम द्वारा अवैध रेत पकड़े है वह सराहनीय कार्य है जो सम्मान के पात्र है और उन्हें 15 अगस्त को इस कार्य हेतु सम्मानित करना चाहिए। कुमरे ने कहा आज ऐसे ही सैनिको की तरह प्रत्येक ग्राम सभा या पेसा कानून में भी रक्षा समिति के सदस्य होने चाहिये जिसके लिए प्रत्येक पेसा एक्ट अध्यक्ष की जवाबदेही है, साथ में सभी ऐसे अवैध कारोबार को रोकने में पेसा एक्ट को समझने और उसका अमल करने युवाओं को आगे आने कहा है, जिन्हें 5 वी अनुसूची के लिये संघर्ष करने की आवश्यकता है, जिसके कारण निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास और बदलाव जल्द हो सकेगा।

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