संजय कुमार चौरसे को भारत सरकार ने बनाया सेंट्रल पब्लिक नोटरी:
बैतूल में पांच वर्षों तक नोटेरी कार्य करने के लिए किया अधिकृत|

बैतूल। भारत सरकार द्वारा नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) के अधीन बैतूल गर्ग कॉलोनी निवासी अधिवक्ता संजय कुमार चौरसे को नोटेरी के रूप में अधिकृत किया गया है। उन्हें सम्पूर्ण बैतूल जिले में नोटेरी के रूप में व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई है। जारी प्रमाण पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति नोटेरी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत की गई है और उन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए नोटेरी कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। यह प्रमाण पत्र 04 फरवरी 2026 को अपर विधिक सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया हैं। इस नियुक्ति के साथ अब संजय कुमार चौरसे अधिकृत रूप से बैतूल में नोटेरी सेवाएं प्रदान करेंगे।




