बड़ी खबर: लाक डाउन के दौरान प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर बनाए केस वापस होंगे

MP News: मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने लगाए गए लाक डाउन के उल्लंघन के दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है।
मध्य प्रदेश सरकार कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी। pic.twitter.com/zHMG89tfac
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) June 8, 2023
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने लाक डाउन लगाया था। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज किए गए थे। लाक डाउन के समय कई लोग अति आवश्यक कार्य होने के कारण घर से बाहर भी निकले थे। इसे प्रोटोकाल का उल्लंघन मानते हुए पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिए गए थे।
मास्क ना लगाने, भीड़ एकत्र करने, कोरोना काल के दौरान बारात निकालने, दुकान खुली रखने, एक स्थान पर निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के एकत्र होने जैसे कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन पर आपदा नियंत्रण, महामारी नियंत्रण अधिनियम और आइपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए थे।
मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी।प्रदेश में पूर्णकालिक और अंशकालिक लाक डाउन के समय करीब 11000 मामले दर्ज किए गए थे। अब इन सभी को सरकार के द्वारा वापस लेकर आम जनता को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।




