Blind Murder आरी से बेटे के साथ मिलकर पति ने काटा था पत्नी का सिर, सिरकटी लाश फेंक दी थी जंगल में 

–सिरकटी लाश के अंधे कत्ल का खुलासा: पति ने बेटे के साथ मिलकर की थी हत्या

मृतिका का जीवित अवस्था का फोटो।
Blind Murder Betul: बैतूल। जिले के हनुमान डोल मंदिर के पास जंगल में रेत में दबी मिली महिला की सिर कटी लाश के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही बेटे के साथ मिलकर निर्मम तरीके से की थी।
पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि  29 दिसंबर 2022 को  रानीपुर थाना क्षेत्र के हनुमान डोल मंदिर के पुल के नीचे महिला की  सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 का  अपराध पंजीबध्द कर आरोपी की तलाश हेतु सायबर की मदद लेकर घटना के दौरान वहां से गुजरे सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही साथ थाना क्षेत्र के समस्त ग्रामों में अपराध के सम्बन्ध में पूछताछ की गई परन्तु कोई जानकारी नही लगी।  पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना को वृहद स्तर पर ले जाने के लिये निर्देश देते हुए आरोपी की  तलाश हेतु अधिकारीयों की एस.आई.टी का गठन किया गया।
एस.आई.टी व्दारा बैतूल जिले व बैतूल जिले के सीमावर्ती जिले होशंगाबाद, छिंदवाडा, हरदा खंडवा, खरगौन के अलावा भोपाल, इंदौर के साथ साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलें अमरावती, नागपुर, अकोला व अन्य जिलों से गुम महिलाओं की जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें गुम 500 से भी ज्यादा महिलाओं की जानकारी प्राप्त कर मृत महिला की पहचान करने का प्रयास किया गया उक्त कार्यवाही में विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई।
एसपी ने खुलासा किया।

ऐसे मिला सुराग :

13 मार्च 2023 को थाना गंज में अपनी बहन के ससुराल में ना होने पर भाई दिलीप ने गंज थाना में सूचना दी। एक महिला का शंकाप्रद गुम इंसान कायम होने पर पुलिस ने गुम इंसान की जांच प्रारम्भ की। गुम महिला के पति शैलेंद्र राजपूत व परिजनों को पूछताछ हेतु थाना तलब किया गया।  शैलेंद्र रंग पंचमी के दिन से ही अपने घर से फरार हो गया था। जिससे पुलिस का शैलेंद्र पर शक और गहरा गया । शैलेंद्र की तलाश हेतु  मुखबीर लगाये गये एवं उसका पुराना आपराधिक रिकार्ड चैक करने पर पाया गया कि शैलेंद्र की पहली पत्नी की मृत्यु भी संदिग्ध परिस्थितियों में होने से शैलेद्र के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 498A, 304B IPC दहेज प्रतिशेध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया था। वर्ष 2010 में शैलेंद्र तथा अन्य के विरुद्ध धारा 3,5, लोक संघ निवारण अधिनियम व 379, 120 बी भा.द.वि का दर्ज किया गया था। शैलेंद्र की तलाश हेतु सायबर की मदद से शैलेंद्र की काल डिटेल्स् से शैलेंद्र का पूणे, महाराष्ट्र में होना पाया गया। जिसके चलते त्वरित पूणे टीम रवाना की गई जिनके व्दारा संदेही को श्रीनिवास कम्पनी, नवलखा उमरी के आसपास तलाश करते पकड़ा।

क्यों की हत्या:

पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार करते हुए बताया कि  7 दिसंबर 2022 को उसके गंज स्थित घर पर उसका उसकी पत्नी मृतिका राधा राजपूत से मकान बेचने के बाद मिले पैसे को लेकर विवाद हो गया था। उसने राधा की पिटाई कर दी जिससे वह जमीन पर गिर गई और सिर फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई । आरोपी व्दारा मृतिका की लाश दिन भर अपने घर पर ही छुपाये रखा।   रात को अपनी निजी कार से अपने नाबालिग बेटे के साथ मृतिका के शव को हनुमान डोल मंदिर की पुलिया के पास ले गया। मृतिका का सिर अपने बेटे की मदद से आरी से काट कर अलग कर दिया और शव को रेत में दबा दिया।  काटे गए सिर को ग्राम निशाना, शाहपुर में पेट्रोल डालकर जला दिया।  आरोपी शैलेद्र ने पुलिस को बताया कि रंगपंचमी के दिन  फरार होने के बाद से गोविन्द वरकडे के कत्लढाना स्थित घर पर छुप कर रह रहा था।  गोविन्द वरकडे को उसके द्वारा हत्या के सम्बन्ध में इसी दौरान बताया।  गोविन्द व्दारा ही उसे पूणे से छुपकर रहने के लिये व्यवस्था कराई गई थी । पुलिस ने आरोपी पति, नाबालिग बेटे और सहयोग करने वाले दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

यह है खुलासा करने वाली टीम:

इस मामले का खुलासा करने में    थाना प्रभारी  अपाला सिंह, निरीक्षक रविकान्त डेहरिया, उनि आबिद अंसारी (फिंगर शाखा), उनि राकेश सरेयाम, उनि मोहित दुबे, उनि राजेंद्र राजवंशी, उनि वंशज श्रीवास्तव, सउनि दीपक मालवी, प्र.आर तरुण पटेल व आर. राजेंद्र धाडसे, आर बलराम राजपूत, आर दीपेंद्र सिंह व आर राकेश करपे की सराहनीय भूमिका रही।

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