Court Order : अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले को आजीवन कारावास।

Punished By The Court:  बैतूल। अनन्य विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.) ने अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित प्रीतम पिता प्रभास मंडल, उम्र-23 वर्ष, निवासी-सालीवाड़ा केम्प, थाना चोपना, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए धारा 5(एन)/6 पाक्सो एक्ट समाविष्ट धारा 376(3), 376(2)(एन) भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये के जुर्माने तथा धारा 363 भादवि में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा के अनुसार पांच जनवरी 2021 को थाना चोपना में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 27 दिसंबर 2020 को शाम सात बजे से घर से कहीं चली गई। उसकी तलाश गांव व अन्य जगह की गई लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध अपराध दर्ज कर प्रकरण की विवचेना प्रारंभ की। 18 जनवरी 2021 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया और उससे पूछताछ की तो उसने आरोपित प्रीतम पिता प्रभास मंडल द्वारा जबरदस्ती बाइक से इटारसी ले जाना और वहां से गुजरात ले जाकर एक रूम में रखकर दुष्कर्म किया।

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र अनन्य विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित को दंडित किया गया।

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