Income Tax Department: विवाद से विश्वास योजना में करदाताओं को मिलेगी राहत
31 दिसंबर तक करदाता उठा सकते हैं योजना का लाभ

बैतूल। आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत लंबित आयकर मामलों के समाधान का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बैतूल के आयकर अधिकारी देवेंद्र गर्ग और आयकर निरीक्षक इमरान खान ने इस योजना के अंतर्गत करदाताओं से अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया है। इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं, जिनके आयकर से जुड़े विवाद/अपील 22 जुलाई 2024 को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), और आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थे। इसके अलावा, जिन करदाताओं ने पहले VsVs-2020 योजना में आवेदन किया था लेकिन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण लाभ नहीं उठा पाए थे, वे भी VsVs-2024 में पुनः आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक घोषणा दाखिल करनी होगी।
इस योजना के तहत करदाता को विवादित कर मांग में से केवल मूल कर का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि कर पर लगने वाला ब्याज और फीस माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा कर से संबंधित कोई पेनल्टी लंबित है तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा इससे विशेष रूप से वे करदाता लाभान्वित होंगे, जिनके ब्याज और फीस की रकम मूल कर से अधिक हो चुकी है और पेनल्टी लंबित है । आयकर विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाता को कर विवादों से संबंधित अपराधों में भी अभियोजन की कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ वे करदाता नहीं ले पाएंगे जिनके ऊपर छापे (Search) की कारवाई हुई है । यह योजना करदाताओं के व्यापक हित में है इसमें कर बकाया से संबंधित ब्याज, जुर्माना और अन्य शुल्क को माफ करने का प्रावधान है।




