Orders to monitor drones: नदियों से रेत का खनन बंद, भंडारण की ड्रोन से निगरानी करने के आदेश

प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग ने सभी कलेक्टर को जारी किए आदेश

बैतूल। मध्यप्रदेश में 30 जून की रात्रि से नदियों से रेत के खनन पर रोक लगा दी गई है। रेत के भंडारण की ड्रोन से सात जुलाई तक निगरानी कराने के लिए भी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। इससे रेत का भंडारण करने वाले अवैध रूप से नदी से रेत निकाल ना पाएं या फिर आभासी स्टॉक क्रिएट ना कर पाएं।

रविवार को प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग भोपाल निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टर को इसके आदेश दे दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 जारी की गई है, जिसके परिशिष्ट-9 पर संलग्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नागपुर के द्वारा पत्र दिनांक 18 जनवरी 2016 द्वारा मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मॉनसून सत्र की अवधि दिनांक 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-1136 दिनांक 14 जून 2019 के अनुसार जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, नदियों से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध हेतु मॉनसून अवधि में परिवर्तन हेतु संबंधित कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है। समान आशय के निर्देश मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग, भोपाल एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा भी जारी किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में अधिकांश कलेक्टर्स द्वारा संबंधित जिले में मॉनसून अवधि 30 जून 2024 मध्य रात्रि से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की गई है।

वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है, अतः दिनांक 30 जून 2024 मध्यरात्रि से प्रदेश की समस्त रेत खदानों का ईटीपी पोर्टल बंद कर दिया जावेगा । यदि संबंधित कलेक्टर्स पाते हैं कि उपरोक्त से इतर कोई मॉनसून अवधि निर्धारित की जानी है तो वे खदान का पोर्टल आरंभ करने हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से अनुरोध कर सकते हैं।

उपरोक्त अवधि में रेत खदानों से खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा, अतः कलेक्टर्स से अपेक्षा है कि उक्त प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु खदानों के पहुँच मार्ग बंद कराए जाने, जांच चौकियों पर सतत निगरानी की व्यवस्था किए जाने इत्यादि उपाय किये जाए एवं अवैध उत्खनन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही की जाए। सैटेलाइट इमेज और ड्रोन सर्वे का उपयोग कर भी प्रतिबंधित अवधि में खनिज के अवैध उत्खनन की मॉनिटरिंग की जाए।

मॉनसून अवधि में रेत की आपूर्ति निरंतर रखने हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 18 में रेत भंडारण अनुज्ञप्तियां जारी करने का प्रावधान है एवं मॉनसून अवधि में मात्र रेत भंडारण ही संचालित रहते हैं। विगत वर्षों में कतिपय ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं जहाँ ठेकेदारों द्वारा वास्तविक रूप से रेत का परिवहन कर अनुज्ञप्ति में भंडारित करने के स्थान पर, पोर्टल से ईटीपी जारी कर आभासी स्टॉक क्रीएट कर लिया गया एवं मॉनसून अवधि में स्टॉक की उक्त कमी की पूर्ति खदान से उत्पादन करने का प्रयास किया गया। भविष्य में ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो, इस हेतु अपेक्षा है कि कलेक्टर्स जिले में स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति स्थलों का ड्रोन के माध्यम से दिनांक 7 जुलाई 2024 तक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूर्ण करावें एवं यह सुनिश्चित करें कि भंडारण अनुज्ञप्ति में वास्तविक रूप से भंडारित मात्रा से अधिक मात्रा का निवर्तन न किया जाए ।

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