बिना परमिट और नियमों की अनदेखी पर वाहन फिटनेस निरस्त।

परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ चलाया अभियान । शहर और आसपास के क्षेत्रों में यात्री बसों सहित अन्य वाहनों की हुई सघन जांच।

बैतूल। परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। परिवहन आयुक्त ग्वालियर और कलेक्टर बैतूल के निर्देश पर 3 मई को जिला परिवहन अधिकारी बैतूल के नेतृत्व में शहर और आसपास के क्षेत्रों में यात्री बसों सहित अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, बकाया कर, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, अग्निशमन सिस्टम, फर्स्ट एड किट और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं की जांच की गई।

जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। यात्री बसों के स्लीपर कोच में इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट लगी हुई पाई गई, जो सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा कई बसों में अग्निशामक यंत्र अवैध या एक्सपायर पाए गए और वीएलटीडी डिवाइस बंद मिले। इन खामियों को गंभीर मानते हुए मोटरयान अधिनियम के तहत संबंधित वाहनों की फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।

अभियान में ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरपैसेंजर, बिना हेलमेट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के मामलों पर भी सख्ती दिखाई गई।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों और संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यात्री बसों में इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नहीं होनी चाहिए, अग्निशामक यंत्र वैध होना चाहिए और वीएलटीडी डिवाइस चालू स्थिति में होना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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