The much talked about Ravindra Deshmukh suicide case: बहुचर्चित रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में शंभू सिंह और छविनाथ भारद्वाज को मिली जमानत
- पुलिस पर झूठा फंसाने के आरोप, अधिवक्ताओं की दलीलों से मिली जमानत
बैतूल। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में शंभू सिंह और छविनाथ भारद्वाज को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। यह मामला सारनी के अपराध क्रमांक 444/25, धारा 108 और 3/5 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार यादव ने दिनांक 15 जनवरी 2025 को यह आदेश पारित किया।
इस मामले में अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता संदीप रघुवंशी, अजय सिंह चौहान, बंटी पांडे और आशीष ठाकरे ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि पुलिस ने शंभू सिंह और छविनाथ भारद्वाज को झूठा फंसाया है और उन्हें प्रकरण में गलत तरीके से संलिप्त किया गया था। न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों अभियुक्तों को जमानत प्रदान की। इस आदेश से शंभू सिंह और छविनाथ भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है। यह मामला बैतूल जिले सहित पूरे प्रदेश में काफी चर्चित रहा है, जिसमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविन्द्र देशमुख ने आत्महत्या की थी।