Big Action : बैतूल जिले में अभिलेख दुरूस्त न करने पर पटवारी सस्पेंड

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Big Action : Betul : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में राजस्व विभाग के कामकाज से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भी राजस्व विभाग के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी लापरवाही कम नहीं हो रही है। मंगलवार को शाहपुर एसडीएम ने अभिलेख दुरूस्त न करने पर एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायतकर्ता मोहबत पिता मकडु तुमडाम ने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय नायब तहसीलदार चोपना के राजस्व प्रकरण कमांक/0377/1-6/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्त नहीं किये जाने के संबंध में हल्का पटवारी प्रियेश नामदेव के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की है।

उक्त के संबंध में एसडीएम कार्यालय शाहपुर द्वारा 25 जून को ही पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसमें प्रियेश नामदेव के द्वारा जबाव प्रस्तुत किया जो संतोषजनक नहीं पाया गया। तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन अनुसार पटवारी प्रियेश नामदेव हल्का पटवारी मालवर के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक/0377/3-6/2022-23 में पारित आदेश दिनाक 19.01.2024 आज दिनांक तक अमल नहीं किया गया है। नामदेव के द्वारा भू-राजस्व वर्ष 2024-25 की वसूली जमा भी नहीं की गई है। प्रियेश नामदेव की कार्यशैली संतोषजनक नहीं होने के कारण निलंबन की कार्यवाही किये जाने प्रतिवेदित किया है।

तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पटवारी को उक्त कृत्य शासन व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश, निर्देश के पालन में उदासीनता, लापरवाही प्रथम दृष्टया स्पष्ट होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत प्रियेश नामदेव पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर नियत किया जाता है। निलंबित पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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