Big Breaking News : भाजपा नेता के आत्महत्या मामले में आराेपियों की अग्रिम जमानत निरस्त

Big Breaking News : बैतूल। सारनी के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविन्द्र देशमुख को ब्लैकमेल कर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत न्यायालय ने निरस्त कर दी है। गुरुवार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई की गई।
न्यायालय में शासन की ओर से लोक अभियोजक नितिन मिश्रा एवं पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय में आरोपी अभिषेक साहू , रंजीत सिंह, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी, प्रकाश शिवहरे को अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने जमानत देने का विरोध करते हुए तर्क रखा कि-गंभीर अपराध है। बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और पैसे की उगाही की गई।पहले भी इसी तरह के मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। दोबारा इसी तरह का अपराध किया गया है। इस वजह से उनकी पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत भी निरस्त की जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आराेपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।न्यायालय ने आपत्ति काे स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।
दस लोगों पर दर्ज किया है मामला:
बगडोना निवासी रविंद्र देशमुख द्वारा स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सुसाइड नोट में आरोपी रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी, और भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह के नाम उल्लेखित थे। इन सभी पर मृतक रविंद्र देशमुख को पैसों के लिए मानसिक प्रताड़ना देने और समाज में उसकी छवि खराब करने की धमकी देकर दबाव बनाने का आरोप है। प्रथम दृष्टया इन सभी के विरुद्ध अपराध पाया गया, जिसके आधार पर थाना सारणी में अपराध क्रमांक 444/2024 धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने इस गंभीर प्रकरण को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया। सारणी पुलिस और जिले की विभिन्न टीमों द्वारा लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा, अन्य राज्यों में भी टीम भेजी गई है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रमोद गुप्ता पिता रघुपति गुप्ता, उम्र 49 वर्ष, निवासी स्वामी विवेकानंद वार्ड, पाथाखेड़ा, सारणी और दीपक शिवहरे पिता केवल प्रसाद शिवहरे, उम्र 39 वर्ष, निवासी शोभापुर कॉलोनी, सारणी को गिरफ्तार किया। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर, उनके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। गिरफ्तारी के दौरान, आरोपी दीपक शिवहरे के कब्जे से एक सफेद बोलेरो वाहन (क्रमांक एम.पी. 04 – ईबी – 8149) और दो मोबाइल फोन जप्त किए गए। प्रमोद गुप्ता से भी दो मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं। प्रकरण के अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।




