रेत का अवैध उत्खनन: सात आरोपियों पर एक अरब 37 करोड़ रूपये का जुर्माना
एक करोड़ 25 लाख रूपये की पोकलेन , बुलडोजर राजसात

Big Action: बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले सात आरोपियों पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने एक अरब 37 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है। आरोपियों से जब्त की गई एक करोड़ 37 लाख रूपये कीमत की पोकलेन, बुलडोजर भी राजसात करने का आदेश दिया है।

14 और 15 मई को कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में खनिज, राजस्व विभाग की टीम ने छापामार कारवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर रेत के अवैध उत्खनन करने वालों पर कारवाई की थी। मौके पर एक लाख 82 हजार 370 घन फीट रेत और दो पोकलेन एक बुलडोजर जब्त किया था। खनिज विभाग ने आरोपी अंकुर ऊर्फ रिंकू राठौर , अरशद कुरैशी , साबू निवासी ग्राम डेन्डुपुरा, महेन्द्र धाकड़ ग्राम माण्डवी , दीपेश पटेल निवासी भोपाल, रविन्द्र चौहान निवासी भोपाल और मो. इलियास निवासी सारनी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के साथ ही अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।
रेत माफियाओं के विरूद्ध दर्ज खनिज प्रकरण में शीघ्रता से सुनवाई कर अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत कुल चार प्रकरणो में एक अरब 37 करोड़ रूपये की शास्ति एवं नियम 22 के तहत एक करोड़ 25 लाख रूपये मूल्य की दो पोकलेन , एक बुलडोजर राजसात करने की कार्यवाही की है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार रेत माफियाओ द्वारा अधिरोपित शास्ति सात दिवस में जमा नहीं की जाती है तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की भांति आरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी।
किस पर कितना किया जुर्माना:
अवैध उत्खननकर्ता अंकुर ऊर्फ रिकू राठौर निवासी शाहपुर और अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर पर ग्राम गुरगुंदा में 70808 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करने पर 53 करोड़, 10 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना और 60 लाख रूपये कीमत की पोकलेन राजसात की गई है। दूसरे प्रकरण में आरोपी अंकुर ऊर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर ग्राम डेंडुपुरा में 110610 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करने 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार रूपये का जुर्माना और 25 लाख रूपये कीमत का बुलडोजर राजसात किया गया है।
तीसरे प्रकरण में आरोपित अंकुर ऊर्फ रिंकू राठौर , अरशद कुरैशी और साबू पर ग्राम डेन्डुपुरा में 700 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करने पर 52 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।चौथे प्रकरण में आरोपित महेन्द्र धाकड़ ग्राम माण्डवी, दीपेश पटेल निवासी भोपाल, रविन्द्र चौहान निवासी भोपाल और मो. इलियास निवासी सारनी पर ग्राम धंसाई माल में 252 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करने पर 18 लाख 90 हजार रूपये का जुर्माना और 40 लाख रूपये मूल्य की पोकलेन राजसात करने का आदेश दिया गया है।
रेत का अवैध उत्खनन करने वालों पर थाना शाहपुर एवं चोपना में भारतीय दण्ड संहिता 1890 की धारा 379 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत तीन प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी को गिरफ्तार भी कर लिया है।




