बडोरा में निर्धारित स्थान पर होगी आतिशबाजी की बिक्री
अनुविभागीय दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

बैतूल। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय के लिए बडोरा क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवेदक आयुष घंघारे, राजेश साहू तथा अन्य पटाखा व्यापारियों ने 15 अक्टूबर को आवेदन प्रस्तुत कर बडोरा माचना नदी के पास ढोलेवार कुन्बी समाज मंगल भवन परिसर में आतिशबाजी विक्रय की अनुमति मांगी थी।
प्राप्त आवेदन पर नायब तहसीलदार बैतूल बाजार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल, थाना प्रभारी बैतूल बाजार एवं ग्राम पंचायत बडोरा से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उनके प्रतिवेदन में ग्राम बडोरा के खसरा नंबर 109, खेल मैदान पानी की टंकी के पास, भीमनगर बडोरा को सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त बताया गया। इस आधार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी डॉ. अभिजीत सिंह ने उक्त स्थान पर 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पटाखा विक्रय की अनुमति दी है।
यह अनुमति विस्फोटक अधिनियम 1884 के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है, जिसमें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल के आदेश का पालन, निर्धारित समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक विक्रय, केवल मान्यता प्राप्त विक्रेताओं को अनुमति, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, कचरा निस्तारण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं बच्चों की सुरक्षा जैसी शर्तें अनिवार्य की गई हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पुलिस थाना में विधि अनुसार प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
इस अवसर पर स्थल निरीक्षण का कार्य अनुविभागीय दंडाधिकारी डॉ. अभिजीत सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। निरीक्षण दल में थाना प्रभारी बैतूल बाजार अंजना धुर्वे, नायब तहसीलदार श्याम सिंह उइके, हल्का पटवारी अवधेश वर्मा, जनपद पंचायत बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत बडोरा के सरपंच एवं सचिव उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, भीड़ नियंत्रण तथा आतिशबाजी विक्रय हेतु निर्धारित दूरी का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने स्थल को सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त पाया और सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।




