बिना बकाया के बिजली बिल से 6.50 लाख की कटौती, नगर परिषद बैतूल बाजार ने उठाया मामला।

बैतूल बाजार। नगर परिषद बैतूल बाजार के बिजली बिल में बिना किसी बकाया के लगभग 6 लाख 50 हजार रुपये की राशि कट जाने का मामला सामने आया है। इस पर नगर परिषद में पदस्थ लेखापाल एवं प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी.आर. देशमुख ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कराई।

जांच के दौरान पाया गया कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से बिजली विभाग की करीब 6.50 लाख रुपये की राशि का कटोत्रा कर लिया गया था। जबकि नगर परिषद बैतूल बाजार द्वारा हर माह नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान किया जा रहा है और इसके लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी प्राप्त किया जाता रहा है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी सीएमओ जी.आर. देशमुख ने संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास की वित्त शाखा में पदस्थ संयुक्त संचालक से दूरभाष पर चर्चा कर स्थिति से अवगत कराया और विस्तृत प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।

इस पहल का परिणाम यह रहा कि फरवरी 2026 में निकाय को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से बिजली बिल की कटौती नहीं की गई।

साथ ही देशमुख ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बैतूल बाजार के सहायक प्रबंधक को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि काटी गई 6 लाख 50 हजार रुपये की राशि का समायोजन अप्रैल माह (पेमेंट मई) में किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में राशि का समायोजन नहीं किया गया, तो नगर परिषद द्वारा आगे बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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