नजूल रिकॉर्ड में दर्ज है कांग्रेस की भूमि, जिला कांग्रेस अध्यक्ष न्यायालय में देंगे जवाब
फव्वारा चौक प्रकरण में कांग्रेस ने रखा दस्तावेजी पक्ष कहा- सीमांकन के बाद हुई बाउंड्रीवाल, विवादित प्लॉट-8 से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं

बैतूल। फव्वारा चौक स्थित भूमि को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जिला कांग्रेस कमेटी ने उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, सीमांकन रिपोर्ट और न्यायालयीन दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि उनकी भूमि नजूल शीट क्रमांक-12 के प्लॉट क्रमांक-9/2 में दर्ज है, जिसका 16 जून 2026 को नजूल विभाग के राजस्व अमले द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया था। सीमांकन उपरांत कांग्रेस द्वारा अपनी भूमि पर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया है तथा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है।
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फव्वारा चौक मामले में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बैतूल द्वारा 19 जून 2026 को सिविल एमजेसी प्रकरण क्रमांक-86/2026, शेख असलम विरुद्ध अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी एवं अन्य में जो आदेश पारित किया गया है, वह नजूल शीट क्रमांक-12 के प्लॉट क्रमांक-8 पर स्थित गुमटी क्रमांक-2 के संदर्भ में है। इसी प्रकार विजय चौरसिया एवं शेख असलम द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वाद भी प्लॉट क्रमांक-8 से संबंधित है।
लवलेश बब्बा राठौर ने स्पष्ट किया कि जिला कांग्रेस कमेटी का नजूल शीट क्रमांक-12 के प्लॉट क्रमांक-8 से किसी प्रकार का लेना-देना नहीं है। कांग्रेस का स्वामित्व नजूल रिकॉर्ड में दर्ज प्लॉट क्रमांक-9/2 पर है, जिसका सीमांकन 16 जून 2026 को नजूल अधिकारियों द्वारा नियमानुसार किया गया। सीमांकन के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या विवाद नहीं है।
प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ लोग यह प्रचारित कर रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के भवन निर्माण अथवा भूमि उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा गुमटी संचालकों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उपलब्ध दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों के अनुसार नजूल शीट क्रमांक-12 के प्लॉट क्रमांक-9/2 का सीमांकन विधिवत संपन्न हो चुका है और यह भूमि जिला कांग्रेस कमेटी के नाम से दर्ज है।
– प्लॉट-8 शासकीय रास्ता, न्यायालय में रखा जाएगा पक्ष
प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर ने बताया कि नजूल रिकॉर्ड के अनुसार नजूल शीट क्रमांक-12 का प्लॉट क्रमांक-8 शासकीय रास्ते के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के बावजूद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादों के माध्यम से मामले को अनावश्यक रूप से विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राठौर का कहना है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि नजूल शीट क्रमांक-12 के प्लॉट क्रमांक-9/2 का विधिवत सीमांकन 16 जून 2026 को किया जा चुका है तथा उक्त भूमि नजूल रिकॉर्ड में जिला कांग्रेस कमेटी के नाम से दर्ज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायालय के आदेशों का सम्मान करती है और संपूर्ण तथ्य सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।





