खेत तक पहुंच का मार्ग रोके जाने का आरोप, नायब तहसीलदार से की शिकायत।

तहसीलदार के आदेश के बाद भी रास्ते पर विवाद, किसान ने लगाई न्याय की गुहार।

बैतूल। न्यायालय के आदेश पर खेत तक पहुंचने के लिए राजस्व अमले द्वारा रास्ता तय किए जाने के बाद ग्राम लवन्या में नया विवाद उत्पन्न हो गया है। किसान चन्द्रकिशोर यादव ने नायब तहसीलदार बैतूल वृत्त कल्याणपुर को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि प्रशासनिक सीमांकन के बाद निर्धारित किए गए रास्ते के चिन्ह मिटाकर मार्ग को बाधित किया गया तथा विरोध करने पर धमकी भी दी गई।

शिकायत के अनुसार ग्राम लवन्या निवासी चन्द्रकिशोर यादव ने अपने खेत तक आने-जाने के रास्ते के लिए तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण क्रमांक 0005/अ-13 वर्ष 2025-26 में पारित आदेश दिनांक 10 नवंबर 2025 के पालन में 8 जून को आरआई श्री चिल्हाटे, पटवारी नारायण प्रसाद उईके सहित अन्य पटवारियों एवं ग्राम कोटवार राकेश झरबड़े की मौजूदगी में मौके पर सीमांकन कर खसरा नंबर 221/5 तक पहुंचने के लिए खसरा नंबर 221/3 से 10 फीट चौड़ा रास्ता निर्धारित किया गया। इस दौरान स्थल पंचनामा और प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित अधिकारियों, आवेदक तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी लिए गए।

चन्द्रकिशोर यादव का आरोप है कि सीमांकन और रास्ता चिन्हित किए जाने की जानकारी गांव में होने के बावजूद अनावेदक मुकेश यादव और उनकी पत्नी ने कथित रूप से रास्ते पर लगाए गए चुने और पत्थर के निशानों को ट्रैक्टर से हटाकर मार्ग को विवादित करने का प्रयास किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि रास्ते पर कब्जे की नीयत से भूमि जोतने की बात कही जा रही है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि रास्ते का उपयोग करने पर उसे रोकने तथा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई।

आवेदक ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित रास्ते पर किसी प्रकार का अवरोध न होने दिया जाए तथा पूरे मामले की जांच कर संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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