आठनेर जनपद पंचायत में आरटीआई अपील महीनों से लंबित, आवेदक को नहीं मिला जवाब। जिला पंचायत से भेजे गए प्रकरण पर भी नहीं हुई सुनवाई, सूचना आयोग जाने की चेतावनी।

बैतूल। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रावधानों के बावजूद आठनेर जनपद पंचायत में आरटीआई से जुड़ा एक मामला महीनों से लंबित होने का सामने आया है। आवेदक विशाल भालेकर ने जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दिया था, लेकिन निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने नियमों के अनुसार 22 दिसंबर 2025 को जिला पंचायत बैतूल में प्रथम अपील प्रस्तुत की।
जिला पंचायत बैतूल के लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 764/सू.अधि./2026/17333 दिनांक 06 जनवरी 2026 के माध्यम से यह प्रकरण जनपद पंचायत आठनेर के प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही के लिए भेजा गया था। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इसकी सूचना जिला पंचायत बैतूल को भी भेजी जाए।
इसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी अपील की सुनवाई नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। आवेदक को यह भी नहीं बताया गया कि उसकी अपील स्वीकार की गई है, खारिज की गई है या मामला अभी भी लंबित है। जबकि सूचना का अधिकार कानून में अपीलों के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित है।
आवेदक विशाल भालेकर का कहना है कि यदि शीघ्र ही अपील की सुनवाई कर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे इस मामले को मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग तक ले जाकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे।




