राज्य आयोग का निर्देश: बैतूल में अब महीने में दो बार होगी उपभोक्ता आयोग की बैठक।

अभिभाषक संघ की शिकायत के बाद भोपाल से सख्त पत्र जारी । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साप्ताहिक बैठक अनिवार्य।

 

 

बैतूल। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बैतूल जिला उपभोक्ता आयोग की बैठकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, 76, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2025 को क्रमांक 301/001/26 के तहत अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जिला बैतूल को पत्र प्रेषित किया गया। पत्र में 8 अगस्त 2025 के पूर्व निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक अध्यक्ष प्रतिमाह कम से कम दो बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बैठक करें तथा प्रति सप्ताह सभी संबद्ध जिला आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करें।

जिला अभिभाषक संघ बैतूल द्वारा 22 दिसंबर 2025 को दी गई सूचना में बताया गया कि निर्देशों के बावजूद बैतूल में केवल अंतिम बुधवार को ही बैठक हो रही है। इस पर राज्य आयोग ने 6 अगस्त 2025 के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य आयोग ने पुनः स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैतूल प्रतिमाह कम से कम दो बार व्यक्तिगत रूप से बैठक करें तथा प्रति सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें।

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